दिल्ली सीएम आतिशी ने शपथ ग्रहण के कुछ घंटों बाद अपने द्वारा दिए गए पहले आदेश को वापस ले लिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने इस आदेश में 1994 बैच के एक आईएएस अधिकारी को मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) के रूप में नियुक्त करने को कहा था। लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने इस आदेश को खारिज कर दिया।
Delhi News: दिल्ली की नवनियुक्त मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को अपना कार्यभार संभाल लिया, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री उनका पहला हस्ताक्षरित आदेश कुछ ही घंटों में वापस लेना पड़ा। अब इस आदेश को नए सिरे से दोबारा जारी करने की योजना बनाई जा रही है।
क्या था आतिशी का पहला आदेश?
सूत्रों के अनुसार, शनिवार को शपथ लेने के तुरंत बाद, आतिशी ने 1994 बैच के एक आईएएस अधिकारी को शीर्ष वेतनमान (वेतन स्तर 17) में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) के रूप में नियुक्त करने का आदेश जारी किया था। इस आदेश को एलजी की स्वीकृति के लिए राजनिवास भी भेजा गया था।
'यह स्वीकृत पद नहीं हैं' - एलजी
जब यह आदेश राजनिवास पहुंचा तो उन्हें बताया गया कि उनके निजी स्टाफ में सेवा देने के लिए एसीएस स्तर का कोई स्वीकृत पद ही नहीं है। सीएम अपने लिए सबसे ऊंचे पद पर अधिक से अधिक प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी को ही नियुक्त कर सकता है। इस पर उन्होंने एलजी की मंजूरी के लिए राजनिवास भेजा गया अपना नोट वापस ले लिया।
'आदेश वापस लेने की नौबत नहीं आती'
बताया जाता है कि आतिशी ने यह आदेश जारी करने से पहले उस अधिकारी से भी सलाह-मशविरा नहीं किया था, जिन्हें वह अपना एसीएस बनाना चाह रही थीं। यदि ऐसा होता, तो शायद उन्हें नियमों की जानकारी मिल जाती और बतौर सीएम उन्हें अपना पहला आदेश वापस लेने की नौबत नहीं आती।