फरीदाबाद में जिला औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने 30 मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस अनियमितताओं के चलते दिए गए हैं। सभी संचालकों को 15 दिन का समय दिया गया है ताकि वे संतोषजनक जवाब दे सकें। अगर वे समय पर जवाब नहीं देते हैं, तो उनके दवा स्टोर का लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। यह कार्रवाई दवा की बिक्री और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए की गई है।
Delhi: फरीदाबाद में जिला औषधि नियंत्रण विभाग ने 30 मेडिकल स्टोर संचालकों को अनियमितताओं के चलते नोटिस जारी किया है। इन संचालकों को संतोषजनक जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। यदि वे समय पर जवाब नहीं देते हैं, तो उनके दवा स्टोर का लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।
यह कार्रवाई पिछले 15 दिनों में किए गए निरीक्षणों के दौरान की गई, जिसमें कई मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट मौजूद नहीं थे। विभाग का लक्ष्य दवा की बिक्री के मानकों को सुनिश्चित करना और जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है।
नोटिस जारी करने के पीछे की वजह
फरीदाबाद में जिला औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने निरीक्षण के दौरान कई मेडिकल स्टोर संचालकों से दवाओं की खरीद और बिक्री का रिकॉर्ड मांगा, लेकिन कई संचालक इसे पेश नहीं कर पाए। इसके अलावा, कुछ स्टोरों में expired दवाएं भी पाई गईं, जो नियमों के खिलाफ है।
नियमानुसार, ऐसी दवाओं को अन्य दवाओं से अलग रखा जाना चाहिए। इस प्रकार की अनियमितताओं के चलते नोटिस जारी किए गए हैं, ताकि दवा की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
विभाग द्वारा होता है निरिक्षण
फरीदाबाद जिले में लगभग तीन हजार मेडिकल स्टोर हैं, और औषधि नियंत्रण विभाग की टीम महीने में 250 से अधिक स्टोर्स का निरीक्षण करती है। यदि निरीक्षण के दौरान कोई कमी पाई जाती है, तो संबंधित स्टोर संचालकों को नोटिस भेजा जाता है। वरिष्ठ औषधि नियंत्रण अधिकारी करण गोदारा ने बताया कि संचालकों को अपनी बातें रखने का मौका दिया जाता है। यदि वे समय पर संतोषजनक जवाब नहीं देते, तो आगे की कार्रवाई की जाएगी।