Haryana Election: क्या हरियाणा की 20 सीटों पर फिर से होंगे चुनाव? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, राजनीतिक दलों के बीच गरमाया माहौल

Haryana Election:  क्या हरियाणा की 20 सीटों पर फिर से होंगे चुनाव? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, राजनीतिक दलों के बीच गरमाया माहौल
Last Updated: 2 दिन पहले

चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दोबारा चुनाव कराने के लिए एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी और संदेहास्पद नतीजों का आरोप लगाया गया है।

Haryana: हरियाणा में 20 विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव कराने की मांग तेज हो गई है। चुनाव आयोग को निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका प्रस्तुत की गई है। इस याचिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी और संदिग्ध परिणामों का आरोप लगाया गया है। याचिका में उल्लेख किया गया है कि कुछ मामलों में एक ही मतदान केंद्र में इस्तेमाल की गई ईवीएम में विसंगतियां पाई गई हैं।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

दरअसल, प्रिया मिश्रा और विकास बंसल ने अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग (ईसीआई) ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के माध्यम से राज्य विधानसभाओं के चुनाव की घोषणा करते समय सटीकता का ध्यान नहीं रखा।

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुछ ईवीएम मशीनें 99 प्रतिशत बैटरी क्षमता पर कार्यरत थीं, जबकि कुछ मशीनें 80 प्रतिशत से कम बैटरी क्षमता पर काम कर रही थीं। इसके अलावा, अन्य ईवीएम 60-70 प्रतिशत बैटरी क्षमता पर भी कार्यरत थीं। याचिकाकर्ता ने कांग्रेस पार्टी द्वारा भारतीय चुनाव आयोग के समक्ष की गई शिकायतों का भी उल्लेख किया।

याचिका में क्या कहा गया?

याचिका में उल्लेख किया गया है कि वास्तव में कुछ मामलों में एक ही मतदान केंद्र में उपयोग की गई ईवीएम में विसंगतियाँ पाई गईं। जब यह मुद्दा सामने आया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवारों ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के समक्ष इसे उठाया।

हालांकि, अधिकांश स्थानों पर इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई और इसे भ्रष्ट चुनावी प्रथाओं में शामिल किया गया। याचिका में कहा गया है, "कुछ ईवीएम मशीनें 99 प्रतिशत बैटरी क्षमता पर कार्य कर रही थीं, जबकि कुछ 99 प्रतिशत से कम लेकिन 70 प्रतिशत तक काम कर रही थीं, जो चुनाव परिणाम के दिन चार्जिंग प्वाइंट से बचे प्रतिशत से काफी अधिक है।"

ईवीएम मशीन को लेकर उठाये सवाल

याचिकाकर्ता ने भारत के चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वह फॉर्म 17 सी के साथ सभी तीन मतदान डेटा को सार्वजनिक करे और ईवीएम मशीनों तथा चुनाव प्रमाण पत्रों की घोषणा को संग्रहीत करने का निर्देश दे। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने यह जनहित याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनावी अनियमितताओं के कारण लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित हो और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव तथा कानून का शासन सुनिश्चित हो सके।

 

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