Himachal: हिमाचल सरकार का ई-गजट पर नोटिफिकेशन जारी, शिमला में आठ नए ग्रीन बैल्ट एरिया घोषित, देखें लिस्ट

Himachal: हिमाचल सरकार का ई-गजट पर नोटिफिकेशन जारी, शिमला में आठ नए ग्रीन बैल्ट एरिया घोषित, देखें लिस्ट
Last Updated: 29 जुलाई 2024

हिमाचल सरकार ने शिमला शहर में आठ स्थानों को ग्रीन बैल्ट एरिया (ग्रीन ज़ोन) घोषित किया है। इनमें समरहिल और एदली जैसे इलाके प्रमुख रूप से शामिल हैं। ग्रीन क्षेत्र घोषित होने के बाद इन इलाकों में कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकेगा, जिससे यह शिमला के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है।

Shimla News: प्रदेश की सुक्खू सरकार ने शिमला में आठ नए क्षेत्रों को ग्रीन एरिया (हरित क्षेत्र) घोषित कर दिया है। इस संबंध में टीसीपी ने नोटिफिकेशन जारी की गई है और इसे राजपत्र में प्रकाशित करने के आदेश भी दिए गए हैं। इस निर्णय के तहत इन क्षेत्रों में भवन निर्माण के नियम और शर्तें अब और भी सख्त हो जाएंगी।

आठ क्षेत्र ग्रीन बैल्ट में शामिल

मिली जानकरी के अनुसार शिमला में नए ग्रीन एरिया की घोषणा नगर नियोजन विभाग द्वारा शिमला डिवेलपमेंट प्लान के तहत की गई है। इस योजना के लिए पहले प्रदेश के लोगों से सुझाव और आपत्तियाँ भी मांगी गई थीं। जिनमें से कुल मिलाकर, 6 आपत्तियाँ और सुझाव प्राप्त हुए थे, जिनके निपटारे के बाद 8 साइट्स को ग्रीन बेल्ट एरिया के रूप में चिन्हित किया गया है।

प्लानिंग एरिया के लिए डिवेलपमेंट प्लान

बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने शिमला प्लानिंग एरिया के लिए डिवेलपमेंट प्लान को अपडेट किया है, जिसमें ग्रीन बेल्ट एरिया के तहत कुछ नए क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इस संदर्भ में राजपत्र में अधिसूचना जारी कर, इसे लागू कर दिया गया है।

डिवेलपमेंट प्लान के तहत ग्रीन बेल्ट एरिया की नई पहचान की गई है, जिसमें कुछ नए क्षेत्र शामिल किए गए हैं। इन क्षेत्रों में निर्माण पर पूर्ण रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि पहले के डिवेलपमेंट प्लान में कुछ क्षेत्र ग्रीन बेल्ट एरिया में शामिल नहीं थे। इन्हें अब नए सिरे से ग्रीन बेल्ट में शामिल किया गया है।

इन इलाकों को किया शामिल

प्रदेश की सरकार ने शिमला में कई नए ग्रीन बेल्ट एरिया घोषित किए हैं। जिसके तहत इन क्षेत्रों के लिए विशेष निर्माण नियम और शर्तें लागू की गई हैं। नई ग्रीन बेल्ट एरिया में रिट्रीटमाशोबरा, बंद टुकड़ा आंदड़ी, शिवमंदिर आंदड़ी, ताल एंड गिरि, डीपीएफ खलीनी, बीसीएस मिस्ट चैंबर, परिमहल के कुछ क्षेत्र शामिल किये हैं।

इन क्षेत्रों में निर्माण की मंजूरी

बता दें कि इन सभी ग्रीन बैल्ट इलाकों में निर्माण की मंजूरी कुछ शर्तों पर आधारित होगी। जैसे हरित क्षेत्र में किसी भी निर्माण की मंजूरी केवल तब दी जाएगी जब वह पेड़ से दो मीटर की दूरी पर हो। इसके अलावा निर्माण के लिए वन भूमि से 5 मीटर की दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। सभी निर्माण कार्यों के लिए सरकार से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

 

 

 

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