शिया समुदाय के नेताओं ने बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए कोर्ट में अपील की है। इस पर जयपुर महानगर द्वितीय -14 की न्यायिक मजिस्ट्रेट आयुषी गोयल ने स्पष्ट किया कि वे इस मामले की जांच स्वयं करेंगी। शिया समुदाय को कुछ अतिरिक्त सबूतों के साथ 28 नवंबर को सुनवाई के लिए फिर से बुलाया गया है।
जयपुर के हवामहल विधानसभा से बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य के खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। शिया समुदाय के नेताओं ने विधायक बालमुकुंद आचार्य के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया है। इस मामले पर जयपुर महानगर द्वितीय -14 की न्यायिक मजिस्ट्रेट आयुषी गोयल ने कहा कि वह इस परिवाद की जांच स्वयं करेंगी। शिया समुदाय को कुछ अतिरिक्त सबूतों के साथ 28 नवंबर को सुनवाई के लिए फिर से बुलाया गया है।
दरअसल, शिया समुदाय के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि जयपुर के बास बदनपुरा स्थित इमामबाड़े में बीजेपी विधायक जबरदस्ती घुस गए, जहां नमाज पढ़ रही महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी विधायक ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, जिससे वहां मौजूद महिलाएं और बच्चे डर गए। जब उनसे जूते उतारने के लिए कहा गया, तो उन्होंने मना कर दिया और वहां पर वक्फ की संपत्ति के लिए लगाए गए बोर्ड को उखाड़ फेंका।
कोर्ट में दायर किए गए परिवाद में यह आरोप लगाया गया है कि बीजेपी विधायक ने इस पूरे घटनाक्रम का सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण किया था, जिससे समाज में नफरत फैलने का प्रयास किया गया। आरोप के अनुसार, 26 अगस्त को जब मुस्लिम समुदाय द्वारा ताजिया निकाला जा रहा था, तब विधायक बालमुकुंद आचार्य ने अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।