झारखंड चुनाव 2024: बिना मतदाता पहचान पत्र के भी दे सकते हैं वोट, ये 12 दस्तावेज होंगे मान्य, जानें पूरी डिटेल

झारखंड चुनाव 2024: बिना मतदाता पहचान पत्र के भी दे सकते हैं वोट, ये 12 दस्तावेज होंगे मान्य, जानें पूरी डिटेल
Last Updated: 23 घंटा पहले

झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के दौरान मतदाताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि, कुछ मतदाता ऐसे भी हैं जिनके पास वोटर कार्ड नहीं है और वे असमंजस में हैं। ऐसे में, हम आपको बताते हैं कि किन 12 दस्तावेजों की मदद से आप आसानी से अपना वोट डाल सकते हैं।

रांची Jharkhand Election Voting Phase 2, यदि आप झारखंड के दूसरे चरण के 38 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता हैं और आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो भी आप वोट दे सकते हैं। शर्त यह है कि आपका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। ऐसे में, आप नीचे दिए गए 12 दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर आसानी से वोट डाल सकते हैं।

इन 12 दस्तावेजों से भी कर सकते हैं मतदान

झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में यदि आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो भी आप मतदान कर सकते हैं। इसके लिए आपको निम्नलिखित 12 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा:

  • आधार कार्ड
  • मनरेगा जॉब कार्ड
  • बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
  • श्रम मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जारी स्मार्ट कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पैन कार्ड
  • रजिस्टार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के तहत जारी स्मार्ट कार्ड
  • भारतीय पासपोर्ट
  • फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
  • केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
  • सांसदों/विधायकों को जारी सरकारी पहचान पत्र
  • भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड

मतदाता को मिलेगा सवैतनिक अवकाश

झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान, सभी मतदाता जो चुनाव में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करना चाहते हैं, उन्हें मतदान करने का पूरा अधिकार मिलेगा। इस संदर्भ में, संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में स्थित सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों तथा प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मिलेगा।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135- के तहत, चुनाव के दौरान मतदान दिवस पर हर ऐसे व्यक्ति को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा जो किसी व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्य संस्थान में कार्यरत है। यदि कोई कर्मचारी दूसरे जिले या विधानसभा क्षेत्र का मतदाता है, तो उसे भी अपने मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए संबंधित संस्थान से सवैतनिक अवकाश प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति रांची में कार्यरत है और किसी अन्य जिले के विधानसभा क्षेत्र में मतदान करने के लिए जाना चाहता है, तो उसे भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा।

वोटर कार्ड कैसे बनवाएं

वोटर आईडी कार्ड बनवाना अब बहुत आसान हो गया है, और आप इसे ऑनलाइन भी आवेदन करके प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कदम दर कदम प्रक्रिया दी गई है

1. सेवा पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले आपको मतदाता सेवा पोर्टल (https://www.nvsp.in/) पर जाना होगा। यहाँ आपको अपनी जानकारी और आवश्यकताएँ दर्ज करके खाता बनाना होगा।

अपने आवेदन के प्रकार के आधार पर, सही फॉर्म भरें

  • नए वोटर आईडी के लिए: अगर आप नए मतदाता हैं तो आपको फॉर्म 6 भरना होगा।
  • एनआरआई मतदाताओं के लिए: अगर आप एनआरआई (विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक) हैं, तो आपको फॉर्म 6 भरना होगा।
  • जानकारी में बदलाव के लिए: अगर आपके वोटर कार्ड में जानकारी में कोई बदलाव करना है, तो आपको फॉर्म 8 भरना होगा।
  • निवास के पते में बदलाव के लिए: अगर आपको अपना निवास पता बदलना है तो फॉर्म 8 भरें।

2. फॉर्म भरें: सही फॉर्म का चयन करने के बाद, उस फॉर्म में अपनी सभी आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, जन्म तिथि, और अन्य विवरण सही तरीके से भरें।

3. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें: आवेदन के साथ आपको कुछ दस्तावेज़ जैसे कि पहचान पत्र, पते का प्रमाण, और अन्य संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।

4. साक्षात्कार और सत्यापन: आवेदन और दस्तावेज़ की जांच के बाद, आपके विवरणों का सत्यापन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। कभी-कभी, मतदाता को उनके निवास स्थान पर सत्यापन के लिए बुलाया भी जा सकता है।

5. नोटिफिकेशन प्राप्त करें: यदि आवेदन सही पाया जाता है, तो आपको वोटर आईडी कार्ड के लिए एक नोटिफिकेशन मिलेगा। कार्ड को आपके पते पर भेज दिया जाएगा।

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