Karnataka: सीएम सिद्धारमैया की बढ़ी मुश्किलें, MUDA Case में मुकदमा चलाने की राज्यपाल ने दी मंजूरी, राजकोष में 45 करोड़ रुपये का घोटाला

Karnataka: सीएम सिद्धारमैया की बढ़ी मुश्किलें, MUDA Case में मुकदमा चलाने की राज्यपाल ने दी मंजूरी, राजकोष में 45 करोड़ रुपये का घोटाला
Last Updated: 17 अगस्त 2024

कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके परिवार के सदस्यों पर MUDA (मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण) मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता टीजे अब्राहम सहित कई अन्य शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि MUDA घोटाले में अवैध आवंटन के कारण राज्य के खजाने को 45 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। हालांकि, सिद्धारमैया ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए इसका विरोध किया है।

Karnataka News: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने सीएम सिद्धारमैया और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ MUDA (मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण) मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने इस जानकारी की पुष्टि की है।

हालांकि, सिद्धारमैया ने इन आरोपों को राजनीतिक प्रेरणा से भरा हुआ बताया है। दो कार्यकर्ताओं की शिकायत पर राज्यपाल ने मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। शिकायत में कहा गया है कि सीएम सिद्धारमैया द्वारा कानून के पालन के दावों के बावजूद, उनकी पत्नी को MUDA द्वारा 14 साइटों के आवंटन में स्पष्ट उल्लंघन हुआ है।

आखिर क्या है मामला ?

मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) कर्नाटक की एक प्रमुख विकास एजेंसी है, जिसका उद्देश्य लोगों को सस्ती दरों पर आवास प्रदान करना है। इस एजेंसी ने उन लोगों के लिए एक विशेष योजना पेश की थी, जिन्होंने शहरी विकास के दौरान अपनी भूमि खोई थी। इस योजना का नाम 50:50 रखा गया था, जिसके तहत भूमि खोने वाले व्यक्तियों को विकसित भूमि का 50 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। यह योजना पहली बार 2009 में लागू की गई थी, लेकिन 2020 में तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था।

सीएम की पत्नी को पहुंचाया लाभ

योजना के बंद होने के बावजूद मुडा ने 50:50 योजना के तहत भूमि अधिग्रहण और आवंटन का कार्य जारी रखा। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी, पार्वती को इसी योजना के तहत लाभ प्राप्त हुआ। सीएम सिद्धारमैया की पत्नी की 3 एकड़ और 16 गुंटा भूमि मुडा द्वारा अधिग्रहित की गई। इसके बदले में उन्हें एक महंगे इलाके में 14 साइटें आवंटित की गईं। यह भूमि मैसूर के बाहरी इलाके के सारे में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को उनके भाई मल्लिकार्जुन स्वामी द्वारा 2010 में उपहार स्वरूप दी गई थी।

टीजे अब्राहम व अन्य लोगों पर लगा आरोप

शिकायतकर्ता भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता (टीजे अब्राहम) और अन्य कई शिकायतकर्ताओं ने यह आरोप लगाया है कि मुडा घोटाले के अंतर्गत अवैध आवंटन के कारण राज्य के खजाने को 45 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस शिकायत में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, बेटे और मुडा के आयुक्त के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।

 

 

 

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