New Delhi: बीकानेर हाउस पर कार्रवाई, कोर्ट ने जेडी के खिलाफ जारी किया वारंट, 29 नवंबर को पेश होने का आदेश

New Delhi: बीकानेर हाउस पर कार्रवाई, कोर्ट ने जेडी के खिलाफ जारी किया वारंट, 29 नवंबर को पेश होने का आदेश
Last Updated: 21 नवंबर 2024

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने बीकानेर हाउस की कुर्की के लिए वारंट जारी किया है। यह संपत्ति राजस्थान की नगर पालिका नोखा के पास है। कोर्ट ने जेडी को 29 नवंबर को अगली सुनवाई के लिए पेश होने का आदेश दिया है।

Bikaner House: दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने बीकानेर हाउस की कुर्की का वारंट जारी किया है। यह आदेश मेसर्स इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में पारित मध्यस्थता पुरस्कार के निष्पादन मामले में दिया गया है। इस संपत्ति का स्वामित्व राजस्थान के नगर पालिका नोखा के पास है।

जेडी पर लगा आरोप

अदालत ने कहा कि जेडी ने बार-बार दिए गए अवसरों के बावजूद अपनी संपत्ति का हलफनामा पेश करने का निर्देश पालन नहीं किया। इसके बाद अदालत ने डिक्री धारक (डीएच) के प्रस्तुतीकरण को सही मानते हुए बीकानेर हाउस, नई दिल्ली के खिलाफ कुर्की का आदेश पारित किया।

बीकानेर हाउस पर कार्रवाई

अदालत ने 18 नवंबर को एक आदेश में कहा कि जेडी ने 21 जनवरी 2020 को मेसर्स एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में पारित 50,31,512 रुपये के मध्यस्थता पुरस्कार को लागू करने में विफल रहा है। इसके कारण जेडी को संपत्ति हस्तांतरित करने या चार्ज करने से रोकते हुए कुर्की का आदेश जारी किया गया।

29 नवंबर को पेश होने का आदेश

अदालत ने जेडी को 29 नवंबर को अगली सुनवाई में पेश होने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई 21 जनवरी 2020 के मध्यस्थता पुरस्कार के निष्पादन के लिए की गई याचिका पर आधारित है। जेडी ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत याचिका दायर की थी, जिसे 24 जनवरी 2024 को खारिज कर दिया गया था।

कुर्की के वारंट जारी करने के लिए दबाव

डिक्री धारक के वकील ने जेडी की संपत्ति, बीकानेर हाउस, के संबंध में कुर्की के वारंट जारी करने के लिए अदालत पर दबाव डाला था।

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