कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में सियालदह कोर्ट ने सिविक वालिंटियर संजय रॉय को दोषी करार दिया, सजा 20 जनवरी को।
RG Kar Rape Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में मुख्य आरोपी सिविक वालिंटियर संजय रॉय को सियालदह कोर्ट की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया। अदालत ने यह फैसला 59 दिन की सुनवाई के बाद सुनाया और अब 20 जनवरी को सजा का एलान किया जाएगा।
अदालत ने सुनाया फैसला
कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास की अदालत ने संजय रॉय को दोषी ठहराया। मामले की सुनवाई 11 नवंबर, 2024 को शुरू हुई थी और अब तक सीबीआई ने आरोपपत्र दाखिल किया था।
सेमिनार हॉल में मिला था शव
यह घटना पिछले साल 9 अगस्त को घटित हुई थी, जब आरजी कर अस्पताल के आपातकालीन विभाग की चौथी मंजिल के सेमिनार हॉल से महिला डॉक्टर का शव बरामद किया गया। घटनास्थल से आरोपी संजय रॉय का हेडफोन भी बरामद हुआ था, और सीसीटीवी फुटेज में उसे सेमिनार हॉल में प्रवेश करते देखा गया था।
पीड़िता के माता-पिता का आरोप
हालांकि, पीड़िता के माता-पिता ने अदालत से कहा है कि इस अपराध में एक से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच अधूरी है क्योंकि अन्य संदिग्ध आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने संजय रॉय के लिए फांसी की सजा की मांग की है और अदालत में यह कहा कि वह इस अपराध का एकमात्र गुनाहगार है।
देशभर में विरोध प्रदर्शन
इस घटना के बाद देशभर में आक्रोश फैल गया था। विशेष रूप से डॉक्टर और चिकित्साकर्मी इस घटना के विरोध में लंबे समय तक प्रदर्शन करते रहे। इस मामले ने चिकित्सा समुदाय को भी प्रभावित किया, और यह घटनाक्रम एक गंभीर सामाजिक मुद्दा बन गया।