Rule Change: अक्टूबर में LPG सिलेंडर के साथ लागू होंगे नए वित्तीय नियम, आम जनता की जेब पर होगा सीधा असर

Rule Change: अक्टूबर में LPG सिलेंडर के साथ लागू होंगे नए वित्तीय नियम, आम जनता की जेब पर होगा सीधा असर
Last Updated: 28 सितंबर 2024

अक्टूबर का महीना नजदीक है, और इस महीने कई वित्तीय कार्यों की डेडलाइन निर्धारित की गई है। हर महीने की पहली तारीख को कई वित्तीय नियमों में बदलाव होता है, और अक्टूबर में भी ऐसा ही होने वाला है। 1 अक्टूबर से LPG सिलेंडर के दाम के साथ-साथ PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) और सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में भी बदलाव किया जाएगा। इस आर्टिकल में हम इन परिवर्तनों के बारे में विस्तार से जानेंगे।

नई दिल्ली: सितंबर का महीना समाप्ति की ओर है, और जल्द ही अक्टूबर का महीना दस्तक देने वाला है। महीने के पहले दिन से कई वित्तीय नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिसका सीधा प्रभाव आम जनता की जेब पर पड़ेगा। हम आपको इस लेख में बताएंगे कि अक्टूबर के महीने से कौन-से वित्तीय नियमों में परिवर्तन होने वाला है।

गैस सिलेंडर के दामों में होने वाले बदलाव

हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर के दामों में बदलाव होता है। तेल कंपनियां घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के दामों को अपडेट करती हैं। सितंबर में, तेल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर (Commercial Cylinder) के दामों में बढ़ोतरी की थी।

शेयर बायबैक एक महत्वपूर्ण वित्तीय रणनीति

बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने शेयर बाजार के क्रेडिट नियमों में बदलाव किया है। यह नया नियम 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगा। नए नियमों के तहत, अब डीमैट अकाउंट (Demat Account) में शेयर केवल 2 दिनों में क्रेडिट हो जाएंगे। इसके साथ ही, रिकॉर्ड डेट के दो दिनों के भीतर निवेशकों को बोनस शेयर (Bonus Share) भी मिल जाएंगे।

सुकन्या समृद्धि योजना बेटी की भविष्य की सुरक्षा

यदि आपकी बेटी के नाम पर सुकन्या खाता (Sukanya Account) है, तो आपको सूचित करना है कि 1 अक्टूबर 2024 से इसके नियमों में बदलाव आया है। यदि दादा-दादी या किसी अन्य व्यक्ति ने सुकन्या खाता खोला है, तो इसे माता-पिता या अभिभावक के नाम पर ट्रांसफर करना आवश्यक होगा। यदि सुकन्या खाता ट्रांसफर नहीं किया गया, तो खाता फ्रीज हो जाएगा।

पीपीएफ के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव

केंद्र सरकार ने सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) के नियमों में संशोधन किया है। नए नियमों के तहत अब यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक पीएफ खाते रखता है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, पोस्ट ऑफिस बचत खाता (Post Office Saving Account) में 18 साल से कम आयु के खाताधारकों को ब्याज नहीं मिलेगा। जब वे 18 वर्ष के हो जाएंगे, तब उनके खाते में ब्याज क्रेडिट किया जाएगा।

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