शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत को भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया के खिलाफ लगाए गए आरोपों के चलते कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सिवड़ी अदालत) ने Sanjay Raut को 15 दिन की जेल और 25000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
Sanjay Raut Defamation Case: शिवसेना UBT के सांसद संजय राउत को आज (26 सितंबर) मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सिवड़ी अदालत) ने एक बड़ा झटका दिया। मानहानि के मामले में अदालत ने संजय राउत को 15 दिन की कैद और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्हें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 500 के तहत सजा सुनाई गई है। हालांकि, इस मामले में उन्हें अभी जेल नहीं जाना पड़ेगा।
क्या है मानहानि मामला?
आइए जानते हैं कि संजय राउत के खिलाफ मामला किस कारण से दर्ज किया गया। यह मामला वर्ष 2022 का है। संजय राउत ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी, मेधा सोमैया पर मुलुंड में शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है।
इसके बाद किरीट सोमैया ने संजय राउत को इन आरोपों का सबूत पेश करने की चुनौती दी थी। हालांकि, संजय राउत इस मामले से संबंधित कोई सबूत नहीं दे पाए, जिसके चलते मेधा सोमैया ने शिवसेना UBT सांसद (Sanjay Raut) के खिलाफ 100 करोड़ का मानहानि केस दायर किया।
जेल जाने से बचे संजय राउत
संजय राउत को जेल नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि अदालत ने उन्हें 15 दिन की कैद की सजा सुनाई है, लेकिन इस मामले में संजय राउत के वकील और उनके भाई सुनील राउत ने जानकारी दी है कि उन्होंने जमानत याचिका दाखिल की है।
मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुंबई सेशन कोर्ट में अपील की जाएगी। मजिस्ट्रेट अदालत ने सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। संजय राउत 25,000 रुपये के मुचलके पर कोर्ट से बाहर निकल जाएंगे।