तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल आरएन रवि के बीच कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की, कहा- "अगली सुनवाई तक मामला सुलझा नहीं तो हम सुलझा लेंगे।"
Tamilnadu: तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल आरएन रवि के बीच कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर विवाद बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अगली सुनवाई तक अगर मामला सुलझ जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसे सुलझा लेंगे।
विधेयकों को मंजूरी को लेकर बढ़ा मामला
तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच विधेयकों को मंजूरी देने को लेकर भी विवाद चल रहा है। यह मामला लंबे समय से अटका हुआ है, जिससे प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पिछले साल नवंबर में अदालत ने राज्यपाल से पूछा था, "ये विधेयक 2020 से लंबित हैं। आप तीन साल तक क्या कर रहे थे?"
कुलपतियों की नियुक्ति पर विवाद
राज्यपाल आरएन रवि ने मद्रास विश्वविद्यालय, भारथिअर विश्वविद्यालय और तमिलनाडु शिक्षक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय के कुलपतियों के नामों को तय करने के लिए एक समिति का गठन किया था।
तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने इसे अवैध मानते हुए समिति का पुनर्गठन किया और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के सदस्यों को हटा दिया। सरकार ने इस विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
राज्यपाल पर आरोप
डीएमके सरकार ने राज्यपाल पर विधेयकों को जानबूझकर लटकाने का आरोप लगाया है। सरकार ने अदालत से राज्यपाल को विधेयकों को मंजूरी देने का निर्देश देने की मांग की है।