UP News: आरटीआई मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड फंसा, बहराइच दरगाह को लेकर आयोग ने लगाई फटकार

UP News: आरटीआई मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड फंसा, बहराइच दरगाह को लेकर आयोग ने लगाई फटकार
Last Updated: 29 सितंबर 2024

बहराइच की हजरत गाजी सलार मसूद की दरगाह के आरटीआई के दायरे में आने पर उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दूसरा हलफनामा दिया है। पहले बोर्ड ने कहा कि दरगाह उसके नियंत्रण में है, लेकिन अब यह दावा कर रहा है कि वह सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है।

Lucknow: बहराइच की हजरत गाजी सलार मसूद की दरगाह के आरटीआई के दायरे में आने पर 11 याचिकाओं की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दूसरा हलफनामा दिया है। पहले बोर्ड ने कहा कि दरगाह उसके नियंत्रण में है, लेकिन अब यह दावा कर रहा है कि वह सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है। इस बदलाव ने आयोग के समक्ष स्थिति को जटिल बना दिया है।

सूचना आयोग के सामने पेश किया हलफनामा

उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के सीईओ ने राज्य सूचना आयोग के सामने हलफनामा पेश किया है, जिसमें कहा गया है कि दरगाह को आरटीआई के तहत सूचना देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। पहले के हलफनामे में बोर्ड ने दरगाह को अपने नियंत्रण में बताया था। आयोग ने प्रश्न उठाया कि यदि दरगाह उनके नियंत्रण में नहीं है, तो सूचना आवेदन क्यों स्वीकार किए गए और आवेदकों को सूचनाएं देने के निर्देश क्यों दिए गए?

बोर्ड अधिकारी के खिलाफ करेगा दंडात्मक कार्रवाई

बोर्ड के सीईओ मोहम्मद अजीज ने आयोग को बताया कि सूचना देने में हुई चूक उनके जन सूचना अधिकारी की है, जिसके लिए उन्होंने माफी मांगी। सूचना आयुक्त नदीम ने कहा कि ऐसा करना चालाकी है और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अपेक्षा की। बोर्ड ने भी कहा कि वह उस अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने को तैयार है और अगली सुनवाई में इसके बारे में जानकारी देगा।

मामले को लेकर आयोग ने उठाए सवाल

बहराइच की दरगाह से जुड़ी सूचनाएं न मिलने के कारण राज्य सूचना आयोग में 11 अपीलें लंबित हैं। सूचना आयुक्त नदीम ने बोर्ड से पूछा कि दरगाह उनके नियंत्रण में है या नहीं। यदि नहीं, तो आवेदकों को सूचनाओं के लिए गुमराह क्यों किया गया। आयोग ने स्पष्ट किया कि अगर दरगाह पर उनका नियंत्रण नहीं है, तो सूचना आवेदन को तुरंत अस्वीकार किया जाना चाहिए था।

बोर्ड के अधिकारी ने पहले आयोग को बताया था कि दरगाह उनके नियंत्रण में है। इस पर सूचना आयुक्त ने सवाल उठाया कि यदि दरगाह उनके अधीन है, तो सूचना देने से मना कैसे किया जा सकता है। उन्होंने यह भी पूछा कि यदि कोई उनके आदेश का पालन नहीं कर रहा है, तो क्या बोर्ड उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

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