Mubai Terror Attack: मुंबई हमलों के गुनहगार तहव्वुर राणा को बड़ा झटका, अमेरिका में याचिका खारिज

Mubai Terror Attack: मुंबई हमलों के गुनहगार तहव्वुर राणा को बड़ा झटका, अमेरिका में याचिका खारिज
अंतिम अपडेट: 15 घंटा पहले

तहव्वुर राणा ने भारत प्रत्यर्पण रोकने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की, प्रताड़ना का हवाला दिया, लेकिन अमेरिकी अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी। अब उसका प्रत्यर्पण तय माना जा रहा है।

Mubai Terror Attack: 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा ने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर भारत को अपने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की अपील की है। उसने दावा किया कि अगर उसे भारत भेजा गया तो उसकी जान को खतरा होगा। हालांकि, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने पहले ही उसकी याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन अब पूरी अदालत इस पर पुनर्विचार कर सकती है।

प्रत्यर्पण रोकने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

राणा ने अमेरिकी अदालत में आपातकालीन स्थगन (इमरजेंसी स्टे) की मांग की थी, ताकि उसे भारत को न सौंपा जाए। उसने अपनी याचिका में कहा कि भारत में उसे प्रताड़ित किया जाएगा और वह वहां अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह पाएगा। हालांकि, उसकी यह याचिका पहले ही खारिज कर दी गई थी।

भारत पर लगाए गंभीर आरोप

राणा ने अपनी याचिका में भारत की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उसने ह्यूमन राइट्स वॉच की 2023 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिमों, के साथ भेदभाव किया जाता है। उसने कहा कि वह पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम है और भारत भेजे जाने पर उसे निशाना बनाया जा सकता है।

ट्रंप ने किया था प्रत्यर्पण का ऐलान

इस साल फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत को सौंपने की घोषणा की थी। ट्रंप ने कहा था, "हमने तहव्वुर राणा को भारत को प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दे दी है। अब उसे भारतीय कानून के तहत ट्रायल का सामना करना होगा।" ट्रंप प्रशासन का यह फैसला तब आया जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया था। हालांकि, इसके बावजूद राणा ने एक और याचिका दायर कर दी है।

NIA ने 2011 में दायर की थी चार्जशीट

मुंबई हमले को लेकर भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने 2011 में तहव्वुर राणा समेत 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में उन पर 26/11 हमले की साजिश रचने और उसे अंजाम देने का आरोप लगाया गया था। अब, अगर अमेरिकी अदालत राणा की याचिका खारिज कर देती है, तो उसे जल्द ही भारत लाया जा सकता है, जहां उसे भारतीय न्याय प्रणाली के तहत मुकदमे का सामना करना होगा।

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