पाकिस्तान की एक जिला अदालत ने इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को 26 नवंबर के विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामलों में अंतरिम जमानत दी है।
Pakistan: पाकिस्तान की एक जिला अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को 26 नवंबर के विरोध प्रदर्शन से संबंधित मामलों में अंतरिम जमानत दी है। उन्हें 13 जनवरी तक जमानत मिली है, साथ ही प्रत्येक मामले के लिए 50,000 रुपये बांड जमा करने की शर्त रखी गई है।
अदालत की सुनवाई और जमानत की शर्तें
बुशरा बीबी अपनी कानूनी टीम के साथ अदालत में पेश हुईं, जहां उन्होंने तरनोल पुलिस स्टेशन में दर्ज चार मामलों और रमना पुलिस स्टेशन में दर्ज तीन मामलों में अंतरिम जमानत की याचिका दायर की। ड्यूटी जज शबीर भट्टी ने उनकी याचिकाओं की सुनवाई की और प्रत्येक मामले में 50,000 रुपये के जमानत बांड जमा करने की शर्त पर उनकी जमानत मंजूर की।
रावलपिंडी में पहले मिल चुकी थी अंतरिम जमानत
इससे पहले 21 दिसंबर को रावलपिंडी में आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) ने बुशरा बीबी को 32 मामलों में 13 जनवरी तक अंतरिम जमानत दी थी। इनमें से 23 मामले 9 मई की हिंसा से जुड़े थे। बुशरा बीबी को अब रावलपिंडी, अटक और चकवाल में दर्ज मामलों में भी अंतरिम जमानत मिल चुकी है।
वकील का बयान: मामले राजनीति से प्रेरित
बुशरा बीबी के वकील फैसल मलिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके खिलाफ दर्ज सभी मामले राजनीति से प्रेरित हैं और बदला लेने के उद्देश्य से किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व पहली महिला ने स्वयं को आत्मसमर्पण कर दिया था और उन्हें रावलपिंडी में 23 मामलों में नामित किया गया था।
विरोध प्रदर्शन और कार्रवाई
पीटीआई ने इमरान खान की रिहाई की मांग करते हुए 24 नवंबर को विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। इस प्रदर्शन में खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद तक प्रदर्शनकारी पहुंचे और 26 नवंबर को डी-चौक तक पहुंचे, जहां सुरक्षाकर्मियों ने कार्रवाई की और प्रदर्शन समाप्त कराया।
राजनीतिक उत्पीड़न का आरोप
इस बीच, पीटीआई के सूचना सचिव शेख वकास अकरम ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पीएस भ्रष्टाचार मामले को "राजनीतिक उत्पीड़न का सबसे खराब उदाहरण" करार दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि लोग इमरान खान के खिलाफ और अधिक अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे।