South Korea Court: दक्षिण कोरिया के निलंबित राष्ट्रपति पर मंडराया खतरा; मार्शल लॉ की अस्थायी घोषणा को लेकर जारी हुआ अरेस्ट वारंट

South Korea Court: दक्षिण कोरिया के निलंबित राष्ट्रपति पर मंडराया खतरा; मार्शल लॉ की अस्थायी घोषणा को लेकर जारी हुआ अरेस्ट वारंट
Last Updated: 31 दिसंबर 2024

दक्षिण कोरिया में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच कोर्ट ने निलंबित राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। उन पर मार्शल लॉ की अस्थायी घोषणा से संबंधित गंभीर आरोप लगे हैं। इससे पहले, 3 दिसंबर को मार्शल लॉ लागू करने के उनके फैसले को लेकर उनके खिलाफ महाभियोग चलाया गया था, जिसके चलते उन्हें सत्ता से निलंबित कर दिया गया था।

सियोल: दक्षिण कोरिया की अदालत ने निलंबित राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। यह कदम उनके द्वारा 3 दिसंबर को मार्शल लॉ लागू करने के विवादास्पद फैसले के बाद उठाया गया है, जिसके चलते उन पर महाभियोग लगाया गया और उन्हें सत्ता से निलंबित कर दिया गया था। संयुक्त जांच मुख्यालय ने एक बयान में पुष्टि की कि अदालत ने न केवल गिरफ्तारी वारंट, बल्कि तलाशी वारंट भी जारी किया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह दक्षिण कोरिया के इतिहास में पहली बार है जब किसी मौजूदा राष्ट्रपति के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया हैं।

कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट 

दक्षिण कोरिया में निलंबित राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ आपराधिक जांच तेज हो गई है। अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट और आवास की तलाशी के लिए भी वारंट जारी कर दिया है। राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा ने बयान दिया कि वह इन वारंट को सही प्रक्रिया के अनुसार मान्य करेगी। इससे पहले, सुरक्षा सेवा ने जांचकर्ताओं को राष्ट्रपति कार्यालय पर छापेमारी करने से रोक दिया था, जिससे जांच में बाधा आई थी।

यून सुक योल पर मार्शल लॉ लागू करने और विद्रोह जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। यह उल्लेखनीय है कि विद्रोह उन दुर्लभ अपराधों में से एक है, जिसके लिए दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति को संवैधानिक छूट नहीं दी जाती। मार्शल लॉ आपातकालीन स्थिति में लगाया जाता है, जिसके तहत देश की सत्ता सेना के हाथ में चली जाती है। इन आरोपों के चलते यून को कानूनी और राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, जो दक्षिण कोरिया की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय बन गया हैं।

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