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ट्रंप प्रशासन को झटका! अप्रवासियों को तीसरे देश भेजने पर अदालत की रोक, जानिए पूरा मामला 

ट्रंप प्रशासन को झटका! अप्रवासियों को तीसरे देश भेजने पर अदालत की रोक, जानिए पूरा मामला 
अंतिम अपडेट: 29-03-2025

अमेरिकी अदालत ने ट्रंप प्रशासन की अप्रवासी नीति पर रोक लगाई। बिना सूचना निर्वासन अमानवीय करार, न्याय विभाग नाराज। अदालत ने प्रवासियों को सुरक्षा देने और सुनवाई का मौका देने का आदेश दिया।

US News: अमेरिकी अदालत ने ट्रंप प्रशासन की उस नीति पर रोक लगा दी है, जिसके तहत अप्रवासियों को नामित देश के अलावा किसी अन्य देश में डिपोर्ट किया जाता था। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्वासित किए जाने वाले व्यक्ति को पहले लिखित नोटिस और दावा पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

डिटेंशन सेंटर भेजने की नीति पर सवाल

अब तक ट्रंप प्रशासन दुनियाभर के अवैध अप्रवासियों को दक्षिण अमेरिकी देशों में स्थित डिटेंशन सेंटरों में भेजता रहा है। अदालत ने इस फैसले को अमानवीय करार दिया है और कहा कि बिना सूचना और उचित सुनवाई के निर्वासन से अप्रवासियों को उत्पीड़न और यातना का सामना करना पड़ सकता है।

न्यायाधीश मर्फी का आदेश

बोस्टन के अमेरिकी जिला न्यायाधीश ब्रायन मर्फी ने एक राष्ट्रव्यापी अस्थायी रोक आदेश जारी किया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अप्रवासियों को पहले से नामित देशों के अलावा अन्य स्थानों पर निर्वासित न किया जाए।

अदालत में दी गई नीति को चुनौती

इस नीति के खिलाफ अप्रवासियों के एक समूह ने अदालत में याचिका दायर की थी। याचिका में अमेरिकी इमिग्रेशन और कस्टम्स इंफोर्समेंट (ICE) द्वारा हिरासत से रिहा किए गए अप्रवासियों को तेजी से निर्वासित करने की प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी।

रिहाई के मामलों की समीक्षा का आदेश

18 फरवरी को अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया था कि वे हिरासत से रिहा किए गए अप्रवासियों के मामलों की समीक्षा करें। यदि कोई भी व्यक्ति निर्वासन के योग्य पाया जाता है, तो उसे किसी तीसरे देश में भेजा जाए।

अदालत का रुख और न्यायाधीश की टिप्पणी

अप्रवासियों के वकीलों का कहना है कि यह नीति लाखों लोगों को ऐसे देशों में भेज सकती है, जहां उनकी जान को खतरा हो सकता है। न्यायाधीश मर्फी ने कहा कि यातना के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय संधि के तहत प्रवासियों को ऐसे देशों में भेजने से बचाने की गारंटी दी गई है, जहां उनके साथ अमानवीय व्यवहार होने की संभावना है।

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