टेलीकॉम कंपनियों ने जानकारी दी है कि कई प्रमुख संस्थान (PEs) और टेलीमार्केटर्स अभी इन नियमों का पालन करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप OTP और अन्य आवश्यक संदेशों की डिलीवरी में रुकावट आ सकती है।
TRAI का नया नियम OTP के लिए
साइबर धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तकनीकी प्रगति के साथ, साइबर अपराधी ठगी करने के लिए नए-नए तरीके अपनाने लगे हैं। ऐसे धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। भारत में टेलीकॉम ऑपरेटरों ने 1 नवंबर से लागू होने वाले भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के नए नियमों को लेकर चिंता व्यक्त की है। इस नए नियम के तहत बैंकों, ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों और अन्य वित्तीय संस्थानों से आने वाले ट्रांजेक्शन और सर्विस SMS का ट्रेस करना अनिवार्य होगा, जबकि पहले इस पर छूट मिली हुई थी। टेलीकॉम कंपनियों के नियमों में बदलाव के लिए समय सीमा बढ़ाने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए, अब इसकी नई डेडलाइन 1 दिसंबर निर्धारित की गई है।
टेलीकॉम कंपनियों ने कहा है कि कई प्रमुख संस्थान (PEs) और टेलीमार्केटर्स अभी इन नियमों का पालन करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं, जिससे OTP और अन्य आवश्यक संदेशों की डिलीवरी में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इस समस्या को लेकर सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने TRAI को सूचित किया और इस नए नियम के लागू होने की तारीख को आगे बढ़ाने की अनुरोध किया। इसके बाद, इसकी नई डेडलाइन 1 दिसंबर निर्धारित की गई है।
फर्जी कॉल्स और संदेशों पर रोक लगाने की तैयारी
सरकार फर्जी कॉल्स और संदेशों पर रोक लगाने के लिए गंभीर कदम उठा रही है। TRAI के अनुसार, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को फर्जी कॉल्स पर नियंत्रण रखने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। फर्जी कॉल्स और संदेशों के माध्यम से ठग लोग लोगों के साथ धोखाधड़ी कर उनके बैंक खातों को खाली कर रहे हैं। ऐसे में इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी करना अत्यंत आवश्यक है। नए नियमों के तहत, फोन पर आने वाली कॉल्स और संदेशों की पहले से जांच टेलीकॉम ऑपरेटर्स द्वारा की जाएगी। इन नंबरों की पहचान करने के बाद, संदिग्ध संदेशों और कॉल्स को तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा।