ईपीएफओ ने एक सर्कुलर में बताया, "दिवाली उत्सव और अन्य सार्वजनिक छुट्टियों को देखते हुए, अक्टूबर 2024 के लिए पेंशन 29 अक्टूबर 2024 को जारी करने का निर्णय लिया गया है।"
EPF: अक्टूबर महीने में देश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक बड़ा तोहफा मिला है। दरअसल, दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार और कई राज्यों ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की है, जिससे अक्टूबर माह में मिलने वाला वेतन और पेंशन बढ़ जाएगा। इसके साथ ही, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने भी पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है।
EPFO ने सभी जोनल और रीजनल ऑफिस को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पेंशन का भुगतान करने वाले बैंकों को आवश्यक निर्देश प्रदान करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस कार्य को सही तरीके से अंजाम दिया जा रहा है।
आज खाते में जमा होगी पेंशन
EPFO ने एक सर्कुलर जारी करते हुए सूचित किया है कि "दिवाली उत्सव और संबंधित सार्वजनिक छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए, अक्टूबर 2024 के महीने की पेंशन 29 अक्टूबर 2024 को वितरित की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य पेंशनभोगियों को बिना किसी देरी के उनकी पेंशन समय पर उपलब्ध कराना है, ताकि वे 30 अक्टूबर को अपनी पेंशन निकाल सकें, क्योंकि 31 अक्टूबर को छुट्टी है।"
ईपीएफ पर मिलेगा टैक्स फ्री ब्याज
ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) में कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों का योगदान होता है। कर्मचारियों का योगदान 12% है, जबकि नियोक्ता भी 12% का योगदान करता है। इस योगदान का एक हिस्सा कर्मचारी की भविष्य निधि में और दूसरा हिस्सा उनकी पेंशन योजना में जाता है। कोई भी कर्मचारी अपना कर्मचारी निधि खाता खोल सकता है।
15,000 रुपये प्रति माह से अधिक वेतन पाने वाले सभी कर्मचारियों के लिए ईपीएफ में योगदान करना अनिवार्य है। सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज हर वर्ष संशोधित किया जाता है, और यह ब्याज टैक्स मुक्त होती है। कर्मचारी अपनी EPF राशि को विभिन्न कारणों से निकाल सकते हैं जैसे कि रिटायरमेंट, बीमारी, शिक्षा, घर खरीदना, या विवाह, हालांकि निकासी के लिए कुछ नियम और शर्तें लागू होती हैं।