Arvind Kejriwal: सीएम Atishi और Arvind Kejriwal को मानहानि मामले में बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में सुनवाई पर लगाई रोक

Arvind Kejriwal: सीएम Atishi और Arvind Kejriwal को मानहानि मामले में बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में सुनवाई पर लगाई रोक
Last Updated: 4 घंटा पहले

Supreme Court ने सोमवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिषी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मानहानि के मामले में महत्वपूर्ण राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता ने इन दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने तीन अक्टूबर को पेश होने का समन जारी किया था।

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि के मामले में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी है। यह मानहानि का मामला बीजेपी नेता द्वारा दायर किया गया था, जिसमें राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों नेताओं को तीन अक्टूबर को पेश होने का समन भेजा था।

न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता, बीजेपी नेता राजीव बब्बर से उत्तर मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के दो नेताओं, आतिशी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

आप नेताओं की याचिका हाई कोर्ट ने की ख़ारिज

दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा याचिका खारिज होने के बाद अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। याचिका में उन्होंने आपराधिक मानहानि मामले को रद्द करने की मांग की थी, जिसे बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने दायर किया था। इस मामले में बब्बर ने केजरीवाल और आतिशी के साथ-साथ आप नेताओं सुशील कुमार गुप्ता और मनोज कुमार पर भी आरोप लगाए थे।

मानहानि मामले का लगा था आरोप

बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने अरविंद केजरीवाल और आप नेताओं पर आरोप लगाया कि उन्होंने 30 लाख मतदाताओं के नाम दिल्ली की सूची से हटाने का आरोप भाजपा पर लगाकर पार्टी को बदनाम किया। इसमें मुख्य रूप से बनिया, मुस्लिम और अन्य समुदायों के लोग शामिल थे। इस पर 2020 में हाईकोर्ट ने केजरीवाल और अन्य के खिलाफ मानहानि मामले पर कार्यवाही रोक दी थी, लेकिन अब मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है।

Leave a comment
 

Latest Columbus News