दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री से संबंधित एक याचिका दाखिल की थी।
New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री से संबंधित मामले पर बयान दिया था। केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा उनकी टिप्पणी के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस याचिका को स्वीकार करने से इंकार कर दिया।
केजरीवाल को हाईकोर्ट से मिला था झटका
पीएम मोदी की डिग्री विवाद में अरविंद केजरीवाल को इससे पहले भी हाईकोर्ट से झटका प्राप्त हुआ था। गुजरात हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की शैक्षणिक डिग्री से संबंधित विवाद के मामले में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को कोई राहत नहीं दी थी। इस दौरान, गुजरात हाईकोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में दोनों नेताओं के खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था।
गुजरात विश्वविद्यालय ने लगाई याचिका
गुजरात विश्वविद्यालय ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। इसके बाद, विश्वविद्यालय की याचिका पर अदालत द्वारा केजरीवाल और संजय सिंह को समन जारी किया गया था। इस बीच, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस समन के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की थी, लेकिन उन्हें यहां निराशा का सामना करना पड़ा। बताया गया कि न्यायमूर्ति हसमुख सुथार ने आम आदमी पार्टी के नेताओं की याचिका को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखने का निर्देश दिया।
याचिका में क्या कहा गया?
अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने अपनी याचिका में यह कहा कि गुजरात विश्वविद्यालय मजिस्ट्रेट कोर्ट में मानहानि का मामला नहीं चला सकती, बल्कि इसे सत्र अदालत में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पिछले साल 15 अप्रैल को आप नेता अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को तलब किया था। दोनों नेताओं ने इस समन को चुनौती देते हुए सत्र अदालत में एक पुनर्विचार याचिका दायर की थी। यह ध्यान देने योग्य है कि इस याचिका से भी आप नेताओं को कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया था।