हरियाणा सरकार बजट सेशन में कोचिंग संस्थानों के रेगुलेशन को लेकर ला सकती है कानून, प्राइवेट कोचिंग संस्थानों पर लगेगी लगाम
Haryana सरकार प्राइवेट कोचिंग संस्थानों के कामकाज को विनियमित करने, भ्रामक विज्ञापनों और स्टूडेंट्सों के मध्य बढ़ते तनाव जैसे मुद्दों के समाधान के लिए कानून बनाने की तैयारी में लगी हैं। सूत्रों के अनुसार विधेयक को 20 फरवरी से स्टार्ट होने वाले आगामी बजट सत्र में पेश किये जाने की सम्भावना जताई गई। राज्य सरकार ने पिछले महीने हरियाणा कोचिंग संसथान विधेयक, 2024 का प्रस्ताव सार्वजनिक तौर पर पेश किया था। इस सम्बन्ध में हितधारकों और जनता से उनकी राय मांगी थी।
प्राइवेट कोचिंग संस्थानों के नियंत्रण और विनिमय के साथ ही पंजीकृत करने एवं विनियमित करने का प्रावधान पास किया गया है, जिसमें कोचिंग संस्थानों की अध्ययन सामग्री का खर्चा तथा अधिक शुल्क पर रोक लगाने की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। इस प्रस्ताव के मुताबिक विधेयक में यह स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स के हितों को ध्यान में रख कर, कोचिंग संस्थान में रजिस्टर्ड विद्यार्थियों का तनाव कम करने तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर शैक्षणिक सहायता देने का भी प्रावधान करता है। इसमें स्टूडेंट्स के हितों को ध्यान में रखकर कानून तैयार किया गया, जिसके उल्लंघन करने पर कोचिंग संस्थानों पर जुर्माने का प्रावधान हैं।
प्राइवेट कोचिंगों में शिक्षकों के लिए जरूरी योग्यता
subkuz.com को बताया गया कि शिक्षण का कार्य केवल गैर सरकारी शिक्षक या सेवानिवृत्त शिक्षक कर सकेंगे। उन शिक्षकों के पास न्यूनतम ग्रैजुएशन होनी चाहिए, और साथ शिक्षकों का बायोडाटा, एक्सपीरियंस (experience) सेंटर पर दर्ज होना चाहिए। स्टूडेंट्स और अभिभावकों की कम्प्लेंट के समाधान के लिए जिला स्तर पर कम्प्लेन सेंटर ओपन किया जायेगा। यदि कोई भी कोचिंग संस्थान नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर 25 हजार रूपये का जुर्माना भरना होगा। अगर शिकायत में कोचिंग संस्थान वाले आरोपी घोषित हो गए तो उनका पंजीयन भी रद्द कर दिया जायेगा।
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