आगरा में 18 महीने पुराने हत्याकांड का खुलासा, आरोपी पिता गिरफ्तार

आगरा में 18 महीने पुराने हत्याकांड का खुलासा, आरोपी पिता गिरफ्तार

आगरा पुलिस ने 18 महीने पुराने हत्या मामले में किशोरी के पिता को गिरफ्तार किया। आरोप है कि उसने अपनी बेटी का वीडियो ब्लैकमेल करने वाले 17 वर्षीय किशोर की हत्या कर शव खेत में जलाया, जिसे दृश्यम फिल्म की तर्ज पर अंजाम दिया गया।

आगरा: उत्तरप्रदेश के आगरा में एक सनसनीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 18 महीने पुराने मामले में आरोपी पिता को गिरफ्तार किया है, जिसने अपनी 16 वर्षीय बेटी की सुरक्षा के नाम पर 17 वर्षीय किशोर की हत्या की। यह मामला फिल्म ‘दृश्यम’ की तर्ज पर रची गई साजिश जैसा सामने आया। आरोपी ने किशोर का शव खेत में जलाकर छिपा दिया था, जिससे प्रारंभिक जांच में पुलिस भी उलझन में थी।

किशोरी का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की घटना

आगरा के डीसीपी रूरल अतुल शर्मा ने बताया कि किशोर मलपुरा निवासी था और शादी समारोहों में वीडियो बनाने का काम करता था। वर्ष 2023 में वह रिश्तेदार के घर आया और 16 वर्षीय किशोरी का नहाते हुए वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। उसने 50 हजार रुपये की मांग की।

किशोरी ने अपने पिता को इस बात की जानकारी दी। पिता ने समझौते और वार्ता के बाद भी किशोर की हरकतें जारी रहने पर कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया। पिता का मानना था कि बेटी की सुरक्षा के लिए इस तरह का कदम उठाना जरूरी है।

अधजला शव मिलने के बाद जांच शुरू

18 फरवरी 2024 को किशोर एक शादी में गया और फिर लापता हो गया। उसी समय सैंया थाना क्षेत्र में अधजला शव मिला, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो सकी। कोर्ट के आदेश पर किशोर के लापता होने की एफआईआर दर्ज कर केस की फिर से जांच शुरू हुई।

शुरुआती जांच में संदेह किशोरी के पिता पर गया, लेकिन तब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिले। पुलिस ने मृतक और आरोपी पिता की कॉल डिटेल निकाली। कॉल लोकेशन 18 फरवरी को खारी नदी के आसपास पाई गई। इसके बाद पुलिस ने शव का डीएनए परीक्षण कराया, जिसमें मृतक किशोर की पहचान की पुष्टि हुई।

आरोपी पिता की  गिरफ्तारी 

शव की पहचान के बाद पुलिस ने आरोपी पिता को दबोच लिया। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने फेसबुक चैट के जरिए किशोर को दुकान पर बुलाया और मफलर और तार से उसका गला घोंटकर हत्या की। इसके बाद उसने शव को खेत में जलाकर नष्ट करने की कोशिश की।

पुलिस ने बताया कि आरोपी पिता दक्षिण अफ्रीका जाने की योजना भी बना रहा था, ताकि घटना से बच निकले। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छिपाना), 120B (साजिश) और संबंधित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने ब्लैकमेल और धमकी पर चेतावनी दी

डीसीपी ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी तरह के ब्लैकमेल, धमकी या उत्पीड़न की सूचना तुरंत पुलिस को दें। इस मामले ने आगरा और आसपास के क्षेत्रों में बच्चों और किशोरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है।

कि परिवार और समाज को इस तरह की घटनाओं से सतर्क रहना चाहिए और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। इस घटना ने स्पष्ट कर दिया है कि डिजिटल माध्यम और सोशल मीडिया के गलत उपयोग से गंभीर अपराधों का खतरा बढ़ रहा है।

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