प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पकिस्तान की नागरिक और वर्तमान में भारत में रहने वाली अध्यापिका शुमायला खान की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।
मामले का विवरण
शुमायला खान पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर बरेली के एक प्राथमिक विद्यालय में अध्यापिका पद की नियुक्ति ली। अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए यह भी माना कि निवास प्रमाण पत्र से जुड़े मामले और गिरफ्तारी की याचिका को एक साथ सुना जाए। सुनवाई तक शुमायला की गिरफ्तारी पर रोक दी गई है।