पूर्व पार्षद सहित 17 पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश: कूटरचित दस्तावेज बनाकर मकान हड़पने का आरोप, CJM अदालत का निर्देश

अयोध्या में सीजेएम अदालत ने पूर्व पार्षद सहित 17 लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोप है कि कूटरचित दस्तावेज तैयार कर मकान हड़पने की साजिश की गई।
पूर्व पार्षद सहित 17 पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश: कूटरचित दस्तावेज बनाकर मकान हड़पने का आरोप, CJM अदालत का निर्देश
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उत्तर प्रदेश के Ayodhya में मकान हड़पने के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। CJM (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) अदालत ने पूर्व पार्षद सहित 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपियों ने कूटरचित यानी फर्जी दस्तावेज तैयार कर मकान पर कब्जा करने की साजिश रची। शिकायत में कहा गया है कि दस्तावेजों में हेरफेर कर संपत्ति पर अवैध दावा किया गया और उसे अपने नाम कराने की कोशिश की गई।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रस्तुत तथ्यों और दस्तावेजों का अवलोकन किया। इसके बाद अदालत ने संबंधित थाने को निर्देश दिया कि मामले में नामजद सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जाए।

अदालत के आदेश के बाद अब पुलिस को इस पूरे मामले की विस्तृत जांच करनी होगी। जांच के दौरान दस्तावेजों की सत्यता, संपत्ति के स्वामित्व और कथित धोखाधड़ी से जुड़े पहलुओं की पड़ताल की जाएगी।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल अदालत के आदेश के बाद यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और पुलिस आगे की कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है।

 
 

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