बीकानेर में शर्मनाक घटना: 15 वर्षीय नाबालिग से पड़ोसी ने किया दुष्कर्म

बीकानेर के रणजीतपुरा में 15 वर्षीय नाबालिग से पड़ोसी ने दुष्कर्म किया। धमकियों के कारण पीड़िता एक माह चुप रही। अब परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित जांच शुरू

बीकानेर के रणजीतपुरा में 15 वर्षीय नाबालिग से पड़ोसी ने दुष्कर्म किया। धमकियों के कारण पीड़िता एक माह चुप रही। अब परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Bikaner: बीकानेर के रणजीतपुरा थाना क्षेत्र में रिश्तों और पड़ोस के विश्वास को तार-तार करने वाली यह घटना करीब एक महीने पहले घटित हुई थी। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, पीड़िता की उम्र महज 15 वर्ष है। घटना वाले दिन वह किसी काम से घर से बाहर निकली थी, तभी पड़ोस में रहने वाले 25 वर्षीय युवक ने उसे अकेला पाकर उसे अपना शिकार बनाया।

आरोपी ने न केवल नाबालिग के साथ गलत काम किया, बल्कि घटना के बाद उसे बुरी तरह से डराया-धमकाया भी। आरोपी ने बच्ची को धमकी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को भी बताया, तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। आरोपी के इस खौफनाक रवैये के कारण बच्ची दहशत में आ गई। वह इतनी डर गई थी कि अपने साथ हुई इस दरिंदगी के बारे में उसने एक महीने तक अपनी जुबान बंद रखी और अंदर ही अंदर घुटती रही।

पड़ोसी पर लगे संगीन आरोप

घटना के बाद से ही बच्ची गुमसुम रहने लगी थी। उसके व्यवहार में आए बदलाव को देखकर घरवाले चिंतित थे, लेकिन डर के मारे वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। समय बीतने के साथ जब बच्ची की हिम्मत थोड़ी बढ़ी, तो उसने धीरे-धीरे अपने माता-पिता को पूरी घटना के बारे में बताया। बेटी के मुंह से पड़ोसी युवक की करतूत सुनकर पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के होश उड़ गए।

सच्चाई सामने आने के बाद, पिता ने बिना देरी किए रणजीतपुरा पुलिस थाने का रुख किया और आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाई। यह मामला गुरुवार को दर्ज किया गया। पिता की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी।

पुलिस की कार्रवाई 

रणजीतपुरा थानाधिकारी (SHO) चंद्रजीत सिंह भाटी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़ित पक्ष की तरफ से लिखित रिपोर्ट दी गई है। उन्होंने बताया कि आरोपी युवक की उम्र 25 साल है और वह पीड़िता का पड़ोसी ही है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ नए भारतीय कानूनों के तहत सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

एसएचओ भाटी के अनुसार, आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65 (जो दुष्कर्म और यौन अपराधों से संबंधित सख्त प्रावधान है) और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पॉक्सो एक्ट बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों में बेहद सख्त कानून माना जाता है।

पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। प्रक्रिया के तहत, पीड़िता का मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करवाया गया है ताकि वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जा सकें। इसके अलावा, पुलिस टीम ने घटनास्थल का मौका मुआयना भी किया है। इस पूरे मामले की जांच और अनुसंधान का जिम्मा स्वयं पुलिस निरीक्षक चंद्रजीत सिंह भाटी संभाल रहे हैं, ताकि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिल सके और आरोपी को सजा दिलाई जा सके।

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