Columbus

बिहार में चुनावी प्रक्रिया होगी निष्पक्ष और स्वच्छ, डीएम ने दिए सख्त निर्देश

बिहार में चुनावी प्रक्रिया होगी निष्पक्ष और स्वच्छ, डीएम ने दिए सख्त निर्देश

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जिलाधिकारी डा. त्यागराजन एसएम ने स्पष्ट किया है कि चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त और पारदर्शी तरीके से कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 

पटना: जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिलाधिकारी डा. त्यागराजन एसएम ने मंगलवार को समाहरणालय सभाकक्ष में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक की। इस बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, कोषांग नोडल अधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी सहित कई अन्य अधिकारी शामिल हुए। डीएम ने बैठक में स्पष्ट किया कि स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त और पारदर्शी चुनाव कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 

उन्होंने सभी अधिकारियों, राजनीतिक दलों और अन्य संबंधित लोगों से केंद्रीय निर्वाचन आयोग के सभी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी की बैठक और दिशा-निर्देश

जिलाधिकारी ने मंगलवार को समाहरणालय सभाकक्ष में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक की। इसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, कोषांग नोडल अधिकारी और उप निर्वाचन पदाधिकारी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। डीएम ने बैठक में कहा कि मतदान केंद्रों पर उचित व्यवस्था, प्रचार सामग्रियों की निगरानी और आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। 

उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि हर स्तर पर निगरानी, वोटरों को निर्भीक वातावरण उपलब्ध कराने, समुचित सुविधाओं और तकनीकी संसाधनों के प्रबंधन को सुनिश्चित किया जाए।

चुनाव के दौरान क्या करें और क्या नहीं

उप निर्वाचन पदाधिकारी आशुतोष राय ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों, निर्वाचकों की संख्या, विधि व्यवस्था, मीडिया प्रमाणीकरण और ईको-फ्रेंडली चुनाव सहित कई पहलुओं पर सभी दलों का ध्यान रखना अनिवार्य है।

  • सरकारी वाहन का चुनावी प्रचार में उपयोग निषिद्ध है; केवल कार्यालय कार्य हेतु उपयोग किया जा सकता है।
  • निर्वाचन की घोषणा के 24 घंटे के भीतर आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करना होगा।
  • सरकारी संपत्ति का प्रचार के लिए उपयोग निषिद्ध है।
  • स्कूल-कॉलेज के मैदानों का उपयोग केवल शैक्षणिक कैलेंडर प्रभावित न होने और अनापत्ति प्रमाणपत्र मिलने के बाद किया जा सकता है।
  • प्रचार सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम व पता अंकित होना आवश्यक है।
  • किसी व्यक्ति की संपत्ति का उपयोग बिना अनुमति नहीं किया जा सकता।
  • धर्म, जाति और समुदाय का सहारा लेकर प्रचार करना या धार्मिक स्थलों पर प्रचार निषिद्ध है।
  • वोटरों को डराना, धमकाना या रिश्वत देना गंभीर अपराध है।
  • राजनीतिक रैली, जुलूस, रोड शो आदि के आयोजन के लिए निर्वाचक पदाधिकारी की अनुमति अनिवार्य है।

नामांकन और खर्च की सीमा

  • प्रत्याशी अधिकतम दो विधान सभा क्षेत्रों से नामांकन कर सकते हैं।
  • नामांकन शुल्क सामान्य श्रेणी के लिए ₹10,000, अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए ₹5,000।
  • नामांकन के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है, लेकिन हार्ड कॉपी अनिवार्य है।
  • चुनावी खर्च की सीमा 40 लाख रुपये तक निर्धारित है।
  • प्रत्याशी को अपने या निर्वाचन अभिकर्त्ता के साथ संयुक्त बैंक खाता खोलना अनिवार्य है।

आचार संहिता की निगरानी

जिलाधिकारी ने आचार संहिता की निगरानी के लिए पांच कोषांग बनाए हैं:

  • आदर्श आचार संहिता कोषांग
  • विधि व्यवस्था कोषांग
  • निर्वाचन व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग
  • जिला संपर्क केंद्र, हेल्पलाइन, नियंत्रण कक्ष, शिकायत और समाधान कोषांग
  • मीडिया और आदर्श आचार संहिता कोषांग

डीएम ने बताया कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या दल के खिलाफ शिकायत निवारण कोषांग के नंबर 1950 पर शिकायत की जा सकती है।

 

Leave a comment