बिना सूचना छुट्टी लेने पर क्या हो सकता है एक्शन, जाने IPS से जुड़े प्रावधान

बिना सूचना छुट्टी लेने पर क्या हो सकता है एक्शन, जाने IPS से जुड़े प्रावधान

हिमाचल प्रदेश में एक आईपीएस अधिकारी की लगातार छुट्टियों से प्रशासनिक काम प्रभावित होने के बाद वैकल्पिक तैनाती की गई है। नियमों के अनुसार आईपीएस अधिकारियों की छुट्टी All India Services (Leave) Rules, 1955 के तहत नियंत्रित होती है, जिसमें लंबी और बिना अनुमति अनुपस्थिति पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है।

IPS Leave Rules 1955: हिमाचल प्रदेश में 2021 बैच की आईपीएस अधिकारी के बार-बार अवकाश पर रहने से विभागीय काम प्रभावित होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने वैकल्पिक तैनाती का आदेश जारी किया है। यह मामला तब चर्चा में आया जब पुलिस महानिदेशक ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक कार्य बाधित न हों, इसलिए अस्थायी जिम्मेदारी सौंपी गई। दरअसल, आईपीएस अधिकारियों की छुट्टियां All India Services (Leave) Rules, 1955 के तहत तय होती हैं, जिनमें अधिकतम 180 दिन की अर्जित छुट्टी और बिना अनुमति लंबी अनुपस्थिति पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है।

बार-बार छुट्टी और प्रशासनिक असर

हिमाचल प्रदेश में तैनात 2021 बैच की आईपीएस अधिकारी अदिति सिंह के बार-बार अवकाश पर रहने के कारण विभागीय काम प्रभावित होने की बात सामने आई। इसके बाद उनकी जगह ब्रह्म दास भाटिया को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है।

पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी के आदेश में स्पष्ट किया गया कि अधिकारी की अनुपस्थिति के दौरान वैकल्पिक व्यवस्था जरूरी है, ताकि जांच और प्रशासनिक कामकाज में रुकावट न आए।

IPS छुट्टी नियम क्या कहते हैं

आईपीएस अधिकारियों की छुट्टियां All India Services (Leave) Rules, 1955 के तहत नियंत्रित होती हैं। इन नियमों के अनुसार एक अधिकारी एक बार में अधिकतम 180 दिन की अर्जित छुट्टी ले सकता है।

हालांकि, किसी भी प्रकार की छुट्टियों को मिलाकर लगातार पांच साल से अधिक का अवकाश नहीं दिया जा सकता। यदि कोई अधिकारी निर्धारित अवधि से अधिक बिना अनुमति अनुपस्थित रहता है, तो इसे गंभीर सेवा उल्लंघन माना जाता है।

बिना अनुमति अनुपस्थिति पर क्या कार्रवाई

नियमों के मुताबिक, यदि कोई आईपीएस अधिकारी स्वीकृत अवकाश समाप्त होने के बाद भी एक वर्ष से अधिक समय तक बिना अनुमति ड्यूटी पर नहीं लौटता, तो उसे सेवा से त्यागपत्र दिया हुआ माना जा सकता है।

महिला अधिकारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान भी है, जिसके तहत वे अपने पूरे करियर में कुल 730 दिन की छुट्टी ले सकती हैं। हालांकि, इस छुट्टी का भी विधिवत रिकॉर्ड रखा जाता है और स्वीकृति आवश्यक होती है।

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