दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों को निर्देश दिया है कि वे खेल और पाठ्येतर गतिविधियों के लिए 5% सीटें आरक्षित करें। यह कोटा सूचना बुलेटिन में उल्लिखित है और सभी कॉलेजों के लिए अनिवार्य होगा।
Delhi University: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) से जुड़े सभी कॉलेजों को आदेश दिया है कि वे प्रवेश प्रक्रिया में खेल और पाठ्येतर गतिविधियों (ECA) के लिए कम से कम 5% सीटें आरक्षित करें। यह आदेश CBSE लॉन टेनिस में राष्ट्रीय स्तर के स्वर्ण पदक विजेता द्वारा दायर याचिका के बाद आया। अदालत ने स्पष्ट किया कि DU के सूचना बुलेटिन में उल्लिखित यह कोटा अनिवार्य है और किसी भी कॉलेज को इसका पालन करना होगा।
याचिकाकर्ता और मामला
यह मामला नाबालिग अदिति रावत की ओर से दायर किया गया था, जिसका प्रतिनिधित्व उनकी मां अनीता रावत ने किया। अदिति रावत शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए हिंदू कॉलेज में खेल कोटे के तहत प्रवेश की मांग कर रही थीं। उनके वकील ने तर्क दिया कि DU की प्रवेश नीति के अनुसार, प्रत्येक कॉलेज में कुल सीटों का 5% ECA और खेल के लिए आरक्षित होना अनिवार्य है।
हिंदू कॉलेज ने इस तर्क का विरोध किया और कहा कि DU के सूचना बुलेटिन में उल्लिखित कोटा अनिवार्य नहीं था। अदालत में कॉलेज ने यह भी दावा किया कि उनके स्वीकृत 956 सीटों में केवल 10-10 सीटें ECA और खेल कोटे के लिए दी गईं, जबकि आवश्यक संख्या 47 सीटों की थी।
दिल्ली विश्वविद्यालय का हलफनामा
दिल्ली विश्वविद्यालय ने अदालत में पेश हलफनामे में पुष्टि की कि कॉलेज अपने स्वीकृत प्रवेशों का 5% हिस्सा ECA और खेल कोटे के लिए आरक्षित रखने के लिए बाध्य हैं। न्यायमूर्ति विकास महाजन ने कहा कि विश्वविद्यालय का हलफनामा स्पष्ट और कोई अस्पष्टता नहीं छोड़ता। कोटा पूरी तरह से अनिवार्य है।
हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि चूंकि शैक्षणिक सत्र के लिए खेल अतिरिक्त कोटे के तहत प्रवेश की केंद्रीकृत प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी थी, इसलिए याचिकाकर्ता को तत्काल राहत नहीं दी जा सकती। अदिति रावत ने लेडी श्री राम कॉलेज में खेल कोटे के तहत पहले ही प्रवेश प्राप्त कर लिया है।
भविष्य में पालन सुनिश्चित करने के निर्देश
अदालत ने DU से कहा कि वे भविष्य में इस 5% ECA और खेल कोटे के पालन को सुनिश्चित करें। DU के वकील ने इस बात का समर्थन किया और अदालत ने आशा व्यक्त की कि अब से सभी कॉलेज इसके कड़े पालन करेंगे। न्यायमूर्ति महाजन ने कहा कि सूचना बुलेटिन में उल्लिखित नियमों का पालन सभी कॉलेजों के लिए अनिवार्य होगा और कोई भी कॉलेज इसका उल्लंघन नहीं कर सकता।
सार्वजनिक नोटिस और प्रवेश प्रक्रिया
कार्यवाही के दौरान यह भी जानकारी सामने आई कि DU ने तत्काल प्रवेश के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया था। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि यह नोटिस केवल नियमित स्वीकृत सीटों पर लागू होता है, अतिरिक्त खेल और ECA कोटे पर नहीं।
अदालत के आदेश में कहा गया कि इस निर्देश के साथ याचिका का निपटारा कर दिया गया। यह निर्णय न केवल अदिति रावत के लिए बल्कि DU के सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सुनिश्चित होता है कि खेल और पाठ्येतर गतिविधियों के लिए उचित प्रतिनिधित्व हमेशा रहेगा।