Columbus

Income Tax Return की लास्ट डेट आज! रिटर्न फाइल करने से पहले पढ़ें ये 10 ज़रूरी टिप्स

Income Tax Return की लास्ट डेट आज! रिटर्न फाइल करने से पहले पढ़ें ये 10 ज़रूरी टिप्स

आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि आज, 15 सितंबर 2025 है। अब तक 6 करोड़ से अधिक लोग आईटीआर भर चुके हैं और संख्या 8 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। पहली बार रिटर्न दाखिल करने वालों को सही फॉर्म, दस्तावेज़ और ई-वेरिफिकेशन पर खास ध्यान देना होगा। देरी पर जुर्माने से बचने के लिए आज ही फाइलिंग जरूरी है।

ITR Filing: देशभर में आज यानी 15 सितंबर 2025 वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की आखिरी तारीख है। आयकर विभाग के अनुसार अब तक 6 करोड़ से अधिक करदाता रिटर्न फाइल कर चुके हैं और इस बार रिकॉर्ड 8 करोड़ रिटर्न दाखिल होने का अनुमान है। अंतिम समय में पोर्टल की धीमी गति और दस्तावेज़ संबंधी चुनौतियों के बावजूद, करदाताओं को सही आईटीआर फॉर्म, आवश्यक प्रमाणपत्र और ई-वेरिफिकेशन पूरा करना बेहद जरूरी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि डेडलाइन बढ़ाए जाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए दंड से बचने के लिए रिटर्न आज ही दाखिल करना आवश्यक है।

वेबसाइट पर बढ़ा दबाव

जैसे-जैसे आखिरी तारीख करीब आई है, वैसे-वैसे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर दबाव बढ़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग लॉग इन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे साइट धीमी हो गई है। कई टैक्सपेयर्स को फॉर्म डाउनलोड करने में भी परेशानी आ रही है। हालांकि विभाग का कहना है कि पोर्टल पर काम 24 घंटे जारी है और सभी को रिटर्न फाइल करने का मौका मिलेगा।

पहले ही करोड़ों रिटर्न दाखिल

इनकम टैक्स विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले कुछ सालों में लगातार रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या बढ़ी है। साल 2021-22 में 5.77 करोड़, 2022-23 में 5.82 करोड़, 2023-24 में 6.77 करोड़ और 2024-25 में 7.28 करोड़ रिटर्न दाखिल हुए थे। इस बार अभी तक 6 करोड़ से ज्यादा रिटर्न भर चुके हैं और आखिरी दिन बड़ी संख्या में लोग जुड़ सकते हैं।

सही फॉर्म चुनना जरूरी

रिटर्न दाखिल करते समय सबसे अहम बात सही फॉर्म का चुनाव है। वेतनभोगी लोग आमतौर पर ITR-1 या ITR-2 का इस्तेमाल करते हैं। बिजनेस और प्रोफेशन से जुड़े लोग ITR-3 भरते हैं। वहीं छोटे कारोबारियों और फर्मों के लिए ITR-4 है। अगर गलत फॉर्म भर दिया गया तो रिटर्न रिजेक्ट भी हो सकता है।

कौन से दस्तावेज जरूरी

आईटीआर भरने के लिए कई जरूरी दस्तावेज की जरूरत होती है। इनमें फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, बैंक का ब्याज प्रमाणपत्र, वार्षिक सूचना विवरण (AIS) और करदाता सूचना सारांश (TIS) शामिल हैं। फॉर्म 16 नियोक्ता जारी करता है जबकि बाकी दस्तावेज आयकर पोर्टल और नेट बैंकिंग से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

पहली बार फाइल करने वालों के लिए चुनौती

जो लोग पहली बार आईटीआर दाखिल कर रहे हैं, उनके लिए यह थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। सबसे पहले उन्हें पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। लॉग इन करने के बाद कुल टैक्स देनदारी का आकलन करना जरूरी है। इसके लिए पोर्टल पर टैक्स कैलकुलेटर उपलब्ध है, जिससे पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था की तुलना की जा सकती है।

आय और दस्तावेज में फर्क तो हो सकती है दिक्कत

कई बार टैक्सपेयर्स के पास मौजूद फॉर्म 16 की जानकारी और फॉर्म 26AS में दर्ज डिटेल में फर्क नजर आता है। ऐसी स्थिति में समस्या खड़ी हो सकती है। अगर यह अंतर ठीक नहीं किया गया तो विभाग की ओर से दोषपूर्ण रिटर्न का नोटिस भी मिल सकता है। इसलिए फॉर्म जमा करने से पहले सभी डिटेल की दोबारा जांच जरूरी है।

ई-वेरिफिकेशन अनिवार्य

आईटीआर दाखिल करने के बाद इसे ई-वेरिफाई करना जरूरी है। अगर रिटर्न 30 दिनों के भीतर वेरिफाई नहीं किया गया तो यह अमान्य माना जाएगा। ई-वेरिफिकेशन आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड या डाक से भेजी गई हस्ताक्षरित कॉपी के जरिए किया जा सकता है।

शून्य टैक्स के बावजूद जरूरी है रिटर्न

कई टैक्सपेयर्स को लगता है कि अगर उनकी टैक्स देनदारी शून्य है तो उन्हें आईटीआर दाखिल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। आईटीआर भरना जरूरी है क्योंकि भविष्य में वीजा, लोन या किसी वित्तीय प्रक्रिया के लिए इसकी जरूरत पड़ सकती है।

पुरानी और नई व्यवस्था में विकल्प

सैलरीड लोग आईटीआर दाखिल करते समय पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था में से एक चुन सकते हैं। नई व्यवस्था में टैक्स रेट कम हैं लेकिन कटौतियां सीमित हैं। पुरानी व्यवस्था में कई तरह की छूट और डिडक्शन मिलते हैं। इसलिए टैक्सपेयर्स को अपनी स्थिति देखकर फैसला लेना चाहिए।

रिफंड कब मिलेगा

जो लोग टैक्स ज्यादा भर चुके हैं उन्हें रिफंड मिलेगा। लेकिन यह तभी संभव होगा जब रिटर्न ई-वेरिफाई हो। आमतौर पर रिफंड आने में 7 से 21 दिन का समय लगता है। कई मामलों में 4 से 5 हफ्ते भी लग सकते हैं।

Leave a comment