राजस्थान के बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में एक बार फिर से सुनवाई टल गई है। जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट की प्रधान पीठ में यह सुनवाई होनी थी, लेकिन फिल्म अभिनेता सलमान खान की अपील से संबंधित रिकॉर्ड समय पर पेश नहीं हो पाने के कारण अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी।
Blackbuck Poaching Case: काला हिरण शिकार मामले से जुड़ी सुनवाई एक बार फिर से टल गई है, लेकिन इस मामले से जुड़े चर्चित बॉलीवुड सितारों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर प्रधान पीठ में इस केस की सुनवाई सोमवार को होनी थी, लेकिन सेशन कोर्ट से सलमान खान की अपील से संबंधित रिकॉर्ड समय पर पेश नहीं हो पाने के कारण यह सुनवाई स्थगित कर दी गई।
इस मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के साथ-साथ सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम और स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह के नाम प्रमुख रूप से सामने आए थे। ट्रायल कोर्ट ने वर्ष 2018 में सलमान खान को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी, जबकि अन्य सहअभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था। अब इस फैसले के खिलाफ राजस्थान सरकार ने सात साल बाद हाईकोर्ट में अपील दायर की है, जिससे इन फिल्मी हस्तियों की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं।
क्या है काला हिरण शिकार मामला?
काला हिरण शिकार केस 1998 का है, जब फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान जोधपुर के पास कांकाणी गांव में दो काले हिरणों के शिकार का आरोप बॉलीवुड सितारों पर लगा था। उस समय सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम फिल्म की शूटिंग के लिए राजस्थान में मौजूद थे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत काला हिरण एक संरक्षित प्रजाति है और इसका शिकार प्रतिबंधित है।
इस मामले में राजस्थान पुलिस ने इन सभी कलाकारों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और लंबी सुनवाई के बाद वर्ष 2018 में जोधपुर की ट्रायल कोर्ट ने केवल सलमान खान को दोषी ठहराया, जबकि बाकी सभी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
राजस्थान सरकार की अपील और लीव टू अपील अर्जी
राजस्थान सरकार ने अब ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सरकार ने सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम और दुष्यंत सिंह को बरी किए जाने को अनुचित मानते हुए उनकी बरी होने की जांच की मांग की है। हालांकि, चूंकि अपील दायर करने की वैधानिक समय सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है, इसलिए सरकार ने लीव टू अपील (Leave to Appeal) की अर्जी भी दाखिल की है, जिसमें देरी माफ करने की प्रार्थना की गई है। यदि हाईकोर्ट इस अपील को सुनवाई योग्य मान लेता है, तो इन सितारों के खिलाफ फिर से मुकदमा शुरू हो सकता है।
सलमान खान ने खुद को सत्र न्यायालय से मिली पांच साल की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी हुई है। उन्होंने अपनी सजा को गलत ठहराते हुए अपील दायर की है, जो वर्षों से लंबित है। अब यह मामला भी उसी सुनवाई का हिस्सा है जो 22 सितंबर 2025 को होनी तय की गई है।
क्या हो सकते हैं इसके कानूनी परिणाम?
यदि हाईकोर्ट राजस्थान सरकार की लीव टू अपील को स्वीकार कर लेता है, तो सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलम और दुष्यंत सिंह को फिर से अदालत में पेश होना पड़ सकता है। इससे न केवल इनकी कानूनी परेशानियां बढ़ेंगी, बल्कि इनके करियर पर भी असर पड़ सकता है। उल्लेखनीय है कि यह मामला भारत में वन्यजीव संरक्षण और कानून की निष्पक्षता को लेकर एक मिसाल माना जाता है, और इसमें हाई प्रोफाइल हस्तियों की भूमिका इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियों में बनाए रखती है।
राजस्थान हाईकोर्ट की प्रधान पीठ, जोधपुर अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर 2025 को करेगी। इस दौरान अदालत यह तय करेगी कि क्या राजस्थान सरकार की अपील को स्वीकार किया जाए या नहीं। साथ ही सलमान खान की सजा के खिलाफ दायर अपील पर भी सुनवाई संभावित है।