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Karnataka: कांग्रेस विधायक सतीश कृष्ण सेल गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की बड़ी कार्रवाई

Karnataka: कांग्रेस विधायक सतीश कृष्ण सेल गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की बड़ी कार्रवाई

कर्नाटक के कांग्रेस विधायक सतीश कृष्ण सेल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार विधायक पर अवैध लौह अयस्क निर्यात से जुड़े आरोप हैं। आगे की जांच और हिरासत प्रक्रिया जारी रहेगी।

Karnataka: कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक सतीश कृष्ण सेल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए विधायक को हिरासत में लिया। यह गिरफ्तारी राज्य में कांग्रेस की छवि पर असर डाल सकती है और राजनीतिक हलचल बढ़ा सकती है।

बेंगलुरु स्थित ईडी के कार्यालय ने बताया कि सतीश कृष्ण सेल को कथित अवैध लौह अयस्क निर्यात से जुड़े धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया गया है। यह मामला कर्नाटक की कारवार विधानसभा सीट से जुड़े विधायक के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा है।

विधायक सतीश कृष्ण सेल गिरफ्तार

सूत्रों के अनुसार 59 वर्षीय सतीश कृष्ण सेल को मंगलवार देर रात बेंगलुरु स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया। इसके बाद उन्हें एक विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें ED की एक दिन की हिरासत में भेज दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि बुधवार को उन्हें फिर से अदालत में पेश किया जाएगा, जहां एजेंसी उनकी नई हिरासत की मांग करेगी।

इस कार्रवाई से पहले भी राज्य में विधायकों के खिलाफ जांच जारी है। पिछले महीने ही चित्रदुर्ग के विधायक सी वीरेंद्र 'पप्पी' को कथित अवैध सट्टेबाजी और धन शोधन से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था।

ईडी की जांच की शुरुआत

ईडी की जांच कर्नाटक लोकायुक्त द्वारा 2010 में दर्ज एक मामले से शुरू हुई। इस मामले में बेल्लारी से बेलेकेरी बंदरगाह तक लगभग आठ लाख टन अवैध रूप से परिवहन किए गए लौह अयस्क का पता चला था। जांच में कई कंपनियों और संस्थाओं की भूमिका सामने आई।

ईडी ने 13 और 14 अगस्त को कारवार, गोवा, मुंबई और दिल्ली में छापेमारी की थी। इन छापेमारियों में शामिल संस्थाओं में आशापुरा माइनकेम, श्री लाल महल, स्वास्तिक स्टील्स (होसपेट), आईएलसी इंडस्ट्रीज और श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर मिनरल्स जैसी कंपनियां शामिल थीं।

कौनसे लगे आरोप

ईडी के अनुसार सतीश कृष्ण सेल और अन्य व्यक्तियों ने मिलकर लौह अयस्क चूर्ण के अवैध निर्यात में भाग लिया। विशेष अदालत ने इस मामले में दोषसिद्धि आदेश जारी किया था। मल्लिकार्जुन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसे सेल की कंपनी बताया गया है, भी इस मामले में दोषी पाई गई।

ईडी ने कहा कि विधायक और अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई विशेष अदालत के दोषसिद्धि आदेश पर आधारित है। हालांकि, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पिछले साल सतीश कृष्ण सेल की सात साल की जेल की सजा को निलंबित करने का आदेश दिया था।

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