भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूचना देने वाले को 15 हजार रुपये का इनाम देने की योजना शुरू की।
Single Use Plastic Ban: भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 से देशभर में एकल उपयोग प्लास्टिक (Single Use Plastic - SUP) वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाया गया है। सरकार का उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना और जनता को एक साफ-सुथरे पर्यावरण में जीने का अवसर देना है।
केंद्र सरकार की अधिसूचना के तहत, प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड्स, डिस्पोज़ेबल थर्मोकोल प्लेट, कप, गिलास, स्ट्रॉ, चम्मच-कांटे, प्लास्टिक झंडे, प्लास्टिक शीट, बैनर और अन्य एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुएँ अब उत्पादन और बिक्री के लिए प्रतिबंधित हैं। इस प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य और केंद्रीय दोनों स्तर पर निगरानी बढ़ाई गई है।
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शुरू की पुरस्कार योजना
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जनता को इस प्रतिबंध के पालन में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पुरस्कार योजना लागू की है। इसके तहत अब किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक के उत्पादन, बिक्री या वितरण की विश्वसनीय सूचना देने पर 15,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।
क्षेत्रीय अधिकारी अमित जुयाल ने बताया कि यह योजना पर्यावरण संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए बनाई गई है। यदि कोई व्यक्ति राजस्थान में किसी इकाई या उद्योग के बारे में जानकारी देता है जो प्रतिबंधित प्लास्टिक का उत्पादन करता है, तो उसके आधार पर जांच करके यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
कौन-कौन सी वस्तुएँ शामिल हैं
प्रतिबंधित वस्तुओं में विशेष रूप से शामिल हैं:
- प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड्स
- डिस्पोज़ेबल थर्मोकोल प्लेट, कप और गिलास
- प्लास्टिक स्ट्रॉ, चम्मच और कांटे
- प्लास्टिक झंडे और बैनर
- प्लास्टिक शीट और अन्य एकल उपयोग प्लास्टिक सामग्री
इन वस्तुओं का निर्माण, भंडारण और बिक्री करना अब पूरी तरह से गैरकानूनी है।