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NPPA ने 42 दवाओं की कीमत सूची की जारी, मरीजों को मिलेगी किफायती और समय पर दवा

NPPA ने 42 दवाओं की कीमत सूची की जारी, मरीजों को मिलेगी किफायती और समय पर दवा

केंद्र सरकार ने 42 सामान्य और महत्वपूर्ण दवाओं की खुदरा कीमत तय की। इसमें ब्रॉड-स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक शामिल हैं। कीमत निर्धारण से मरीजों और आम जनता को आर्थिक राहत मिलेगी और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

New Delhi: केंद्र सरकार ने आम जनता और मरीजों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए 42 सामान्य और आवश्यक दवाओं की खुदरा कीमत तय कर दी है। इन दवाओं में ब्रॉड-स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक शामिल हैं, जिनका उपयोग मुख्य रूप से अंग प्रत्यारोपण (organ transplant) के बाद संक्रमण को रोकने और रोगी के इम्यून सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।

मेरोपेनम और सुलबैक्टम इंजेक्शन की कीमत तय

इन 42 दवाओं में मेरोपेनम और सुलबैक्टम इंजेक्शन प्रमुख हैं, जिनकी खुदरा कीमत प्रति शीशी 1,938.59 रुपये तय की गई है। यह दवाएं अंग प्रत्यारोपण और गंभीर संक्रमण रोकने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि कीमत निर्धारण का मुख्य उद्देश्य मरीजों को महंगी दवाओं की वजह से आर्थिक बोझ से राहत देना और दवा उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि निर्धारित कीमतों के बावजूद दवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता प्रभावित न हो, ताकि मरीजों को समय पर उचित इलाज मिल सके।

अन्य दवाओं की कीमतों में कमी

सरकार ने केवल महंगी एंटीबायोटिक दवाओं का मूल्य निर्धारित नहीं किया है, बल्कि कुछ सामान्य दवाओं की कीमतों में भी कमी की है ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके। उदाहरण के लिए, माइकोफेनोलेट मोफेटिल की कीमत अब 131.58 रुपये प्रति टैबलेट है, जबकि बैक्टीरियल संक्रमण के इलाज में उपयोग होने वाली क्लैरिथ्रोमाइसिन एक्सटेंडेड-रिलीज टैबलेट की कीमत अब 71.71 रुपये प्रति टैबलेट है। 

NPPA का आदेश और इसके उद्देश्य

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने फरवरी 2025 में सभी दवा निर्माताओं को आदेश दिया था कि तय कीमतों की सूची डीलरों, राज्य औषधि नियंत्रकों और सरकार को उपलब्ध कराई जाए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम नागरिक यह जान सकें कि फार्मेसियों में दवाएं NPPA द्वारा तय की गई कीमत पर ही बेची जा रही हैं या नहीं। NPPA के अनुसार, मूल्य सूची सार्वजानिक और स्पष्ट स्थान पर लगाना आवश्यक है ताकि सभी नागरिक इसका निरीक्षण कर सकें और किसी भी अनुचित मुनाफाखोरी या ओवरचार्ज से बच सकें।

मरीजों को होने वाली राहत

इस कदम से मरीजों को महंगी दवाओं के कारण होने वाले आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी और दवाओं की उचित कीमत सुनिश्चित होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि दवाओं की पारदर्शी कीमत से मरीजों में विश्वास बढ़ेगा और फार्मेसी व्यवसाय में अनुचित मुनाफाखोरी की संभावना कम होगी। अंग प्रत्यारोपण और गंभीर रोगों से जुड़े मरीजों के लिए यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके लिए यह दवाएं जीवन रक्षक (life-saving) हैं और इनकी उपलब्धता में किसी भी प्रकार की बाधा गंभीर परिणाम ला सकती है।

दवाओं की सूची

NPPA के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक खुदरा विक्रेता और डीलर को मूल्य सूची और अनुपूरक सूची सार्वजानिक और स्पष्ट स्थान पर लगानी होगी। यह सूची सरल और आसानी से पढ़ी जाने योग्य होनी चाहिए ताकि कोई भी नागरिक दवा की कीमतों की जानकारी प्राप्त कर सके। यदि कोई भी फार्मेसी या दवा विक्रेता तय कीमतों का उल्लंघन करता है, तो NPPA द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसका सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा और उन्हें सुनिश्चित किया जाएगा कि वे दवाओं की उचित कीमत पर ही खरीदारी कर रहे हैं।

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