प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर GST में बड़ा सुधार लागू। रोजमर्रा की जरूरतों के सामान टैक्स फ्री, जीवन बीमा और स्वास्थ्य उत्पादों पर जीरो टैक्स। 22 सितंबर से 400 उत्पादों की कीमतें घटेंगी और छोटे व्यवसायों को भी फायदा होगा।
New Delhi: केंद्र सरकार ने जीएसटी (Goods and Services Tax) में ऐतिहासिक सुधार लागू करने का निर्णय लिया है। इन बदलावों के बाद रोजमर्रा की ज़रूरी वस्तुएँ टैक्स फ्री हो जाएँगी। इसके साथ ही बीमा (Insurance) और जीवन रक्षा (Life Saving) दवाओं सहित 30 से अधिक वस्तुओं पर जीएसटी रेट शून्य (Zero) कर दिया गया है। यह सुधार 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा, जिससे उपभोक्ताओं को सीधे आर्थिक लाभ मिलेगा और वस्तुओं की कीमतें कम होंगी।
प्रधानमंत्री का संकेत और सुधार की शुरुआत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पिछले साल दिसंबर में हल्का सा इशारा दिया था, 'एक बार आप जीएसटी देख लो'। इसके बाद वित्त मंत्रालय ने मौजूदा चार स्लैब्स (Slabs) में बदलाव और व्यवसायों के लिए टैक्स सिस्टम को आसान बनाने की दिशा में काम शुरू किया। पीएम मोदी ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट के दौरान भी पूछा, 'आप जीएसटी पर काम कर रही हैं न?'। इसी निर्देश के बाद वित्त मंत्रालय ने व्यापक समीक्षा की और सुधार के लिए कदम बढ़ाए।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दृष्टिकोण
निर्मला सीतारमण ने PTI को बताया कि पिछले डेढ़ साल में जीएसटी काउंसिल और मंत्रियों के समूह (GoM – Group of Ministers) ने मौजूदा स्लैब्स और टैक्स दरों की समीक्षा की। उनका लक्ष्य था कि छोटे और मध्यम व्यवसायों (Small and Medium Enterprises) पर टैक्स का बोझ कम किया जाए और प्रणाली को सरल बनाया जाए।
सीतारमण ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी को पूरी प्रगति से अवगत कराया और उनके मार्गदर्शन में बदलावों को अंतिम रूप दिया गया। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह सुधार न केवल टैक्स दरों और स्लैब्स तक सीमित है, बल्कि व्यवसायों के कार्यान्वयन (Implementation) और उपभोक्ताओं तक लाभ पहुँचाने पर भी केंद्रित है।
जीएसटी काउंसिल का निर्णय
जीएसटी काउंसिल, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (Union Territories) के प्रतिनिधि शामिल हैं, ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव के अनुसार निर्णय लिया। इस नए ढांचे में अब सामान्य उपयोग की वस्तुएँ 5% स्लैब में आएँगी। इसके अलावा अधिकांश घरेलू सामान पर 18% स्लैब लागू होगा। विशेष वस्तुएँ जैसे तंबाकू उत्पाद और अल्ट्रा लग्जरी (Luxury) प्रोडक्ट्स के लिए 40% स्लैब रखा गया है।
इस सुधार से लगभग 400 उत्पादों की कीमतें कम होंगी, जिसमें साबुन, शैंपू, ट्रैक्टर, एयर कंडीशनर और अन्य घरेलू वस्तुएँ शामिल हैं। स्वास्थ्य और जीवन बीमा (Life Insurance) प्रीमियम पर भी टैक्स शून्य होगा।
छोटे और मध्यम व्यवसायों को राहत
वित्त मंत्री ने कहा कि यह सुधार केवल उपभोक्ताओं के लिए ही नहीं, बल्कि छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए भी लाभकारी है। व्यवसायों को टैक्स कटौती का फायदा आसानी से उपभोक्ताओं तक पहुँचाना होगा। इससे व्यापार की लागत कम होगी और कारोबार में गति आएगी।
निर्मला सीतारमण ने बताया कि बैकएंड सॉफ्टवेयर में बदलाव 22 सितंबर से पहले तैयार होंगे ताकि व्यवसाय बिना किसी बाधा के नए टैक्स ढांचे का पालन कर सकें।
टैक्स स्लैब में बदलाव का महत्व
पहले चार स्लैब्स की जगह अब केवल दो मुख्य स्लैब होंगे:
- 5% स्लैब: दैनिक उपयोग की वस्तुएँ, ब्रेड, दूध, पनीर और अन्य जरूरी सामान।
- 18% स्लैब: इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू सामान और अन्य उपभोक्ता उत्पाद।
इससे टैक्स दरों में स्पष्टता आएगी और व्यवसायों और उपभोक्ताओं में भ्रम कम होगा।
प्रधानमंत्री मोदी के लगातार मार्गदर्शन ने इस सुधार की गति को बढ़ाया। वित्त मंत्री ने बताया कि पीएम मोदी ने वित्त मंत्रालय की टीम को छोटे और मध्यम व्यवसायों पर फोकस करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित किया कि टैक्स सुधार से हर नागरिक को फायदा पहुंचे।
वित्त मंत्री ने कहा कि यह सुधार खपत (Consumption) को बढ़ाएगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। लगभग 140 करोड़ भारतीयों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। यह सार्वजनिक सुधार (Public Reform) है जो नागरिकों की जीवनशैली में स्पष्ट सुधार लाएगा।