दिल्ली उच्च न्यायालय सोमवार को पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को वर्ष 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर आगे सुनवाई करेगा।
अरविंद केजरीवाल को 20 जून 2024 को दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। इसके बाद ED ने इस आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के जमानत आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके बाद मामले में अलग-अलग न्यायिक प्रक्रियाएं आगे बढ़ती रहीं।
केजरीवाल की गिरफ्तारी और जमानत से जुड़े मुद्दे सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे। उनके खिलाफ ED की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी कानूनी सवाल उठाए गए थे।
दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति का उद्देश्य शराब कारोबार में बदलाव और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना था। बाद में नीति के निर्माण और लागू करने में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगे। तत्कालीन उपराज्यपाल की सिफारिश के बाद मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने शुरू की। बाद में ED ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पहलुओं की जांच शुरू की।

जांच एजेंसियों का आरोप रहा है कि नीति में बदलाव के दौरान कुछ निजी कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया और कथित तौर पर अवैध धन का इस्तेमाल हुआ। इन आरोपों को अदालत में अंतिम रूप से सिद्ध किया जाना बाकी है।
ED ने ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती देते हुए दलील दी है कि निचली अदालत ने मामले से जुड़े तथ्यों और जांच एजेंसी के पक्ष पर पर्याप्त विचार नहीं किया। एजेंसी निचली अदालत के जमानत आदेश की न्यायिक समीक्षा चाहती है।
ED की जांच में कथित मनी ट्रेल, लेनदेन और नीति से जुड़े लोगों की भूमिका जैसे पहलू महत्वपूर्ण रहे हैं। एजेंसी का आरोप है कि आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित तौर पर ऐसी व्यवस्था बनाई गई, जिससे कुछ कारोबारियों को लाभ पहुंचा और अवैध धन के लेनदेन का रास्ता बना। दूसरी ओर, केजरीवाल और उनकी पार्टी इन आरोपों को लगातार खारिज करते रहे हैं और जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाते रहे हैं।
मामले की सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील ED द्वारा बार-बार स्थगन मांगे जाने का विरोध कर चुके हैं। उनका तर्क रहा है कि कार्यवाही को अनावश्यक रूप से लंबा खींचा जा रहा है। अक्टूबर 2025 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने ED को मामले में अपनी दलीलें रखने का अंतिम अवसर दिया था।
आबकारी नीति मामले की व्यापक कानूनी स्थिति में फरवरी 2026 में भी घटनाक्रम हुआ था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल समेत आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया था। डिस्चार्ज और बरी होने की कानूनी स्थिति अलग होती है और मामले से जुड़े अन्य कानूनी पहलू अलग-अलग अदालतों में जारी रह सकते हैं।











