रेलवे बोर्ड ने प्रमोशन के लिए दो साल की सेवा शर्त को लेकर नियम स्पष्ट किए

रेलवे बोर्ड ने कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए दो साल की न्यूनतम सेवा अवधि को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। Selection और Non-Selection Posts के लिए वैकेंसी असेसमेंट चक्र के भीतर सेवा पूरी करने पर पात्रता तय होगी।

रेलवे बोर्ड ने कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए दो साल की न्यूनतम नियमित सेवा अवधि को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। अब प्रमोशन प्रक्रिया शुरू होने की तारीख तक दो साल की सेवा पूरी नहीं होने पर कर्मचारी को सीधे अयोग्य नहीं माना जाएगा। निर्धारित वैकेंसी असेसमेंट अवधि के भीतर सेवा अवधि पूरी होने पर कर्मचारी प्रमोशन प्रक्रिया के लिए पात्र माना जा सकेगा।

रेलवे बोर्ड ने 10 अगस्त को जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि निचले ग्रेड से उच्च ग्रेड में प्रमोशन के लिए निर्धारित दो साल का न्यूनतम रेजीडेंसी पीरियड संबंधित वैकेंसी असेसमेंट अवधि के भीतर पूरा किया जा सकता है।

Selection Posts के लिए दो साल की सेवा की शर्त 15 महीने के वैकेंसी असेसमेंट चक्र के भीतर पूरी करना जरूरी होगा। इन पदों पर प्रमोशन लिखित परीक्षा और योग्यता के आधार पर होता है।

Non-Selection Posts के लिए दो साल की न्यूनतम सेवा 12 महीने के वैकेंसी असेसमेंट चक्र के भीतर पूरी करनी होगी। इन पदों पर प्रमोशन वरिष्ठता और सेवा रिकॉर्ड के आधार पर किया जाता है।

रेलवे बोर्ड के आदेश के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी ने नियमित नियुक्ति से ठीक पहले बिना किसी ब्रेक के Ad-hoc Service की है, तो उस अवधि को भी दो साल की न्यूनतम सेवा की गणना में शामिल किया जाएगा।

इसके अलावा, यदि किसी जूनियर कर्मचारी को निर्धारित नियमों के तहत प्रमोशन के लिए पात्र माना जाता है, तो उससे वरिष्ठ कर्मचारी भी प्रमोशन के लिए पात्र होगा। यह स्थिति तब भी लागू हो सकती है जब वरिष्ठ कर्मचारी ने निचले पद पर दो साल की कुल सेवा पूरी न की हो।

उप निदेशक स्थापना अजय गोयल के अनुसार, पहले ही बंद हो चुके प्रमोशन मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा। नया नियम वर्तमान में चल रही और भविष्य में होने वाली प्रमोशन प्रक्रियाओं पर लागू होगा।

नई व्यवस्था के तहत प्रमोशन की पात्रता के लिए दो साल की सेवा अवधि को संबंधित वैकेंसी असेसमेंट चक्र के साथ जोड़ा जाएगा। इससे मौजूदा और आगामी प्रमोशन प्रक्रियाओं में सेवा अवधि और पात्रता की स्थिति स्पष्ट होगी।

 

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