SEBI का बड़ा कदम: फर्जी कारोबार करने वाली 3 कंपनियों पर लगाया 15 लाख रुपये का जुर्माना, जानें पूरी जानकारी

SEBI का बड़ा कदम: फर्जी कारोबार करने वाली 3 कंपनियों पर लगाया 15 लाख रुपये का जुर्माना, जानें पूरी जानकारी
Last Updated: 7 घंटा पहले

गुरुवार को बाजार नियामक SEBI (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) ने बीएसई पर अस्थिर स्टॉक विकल्प खंड में अनुचित व्यापार करने के लिए तीन संस्थाओं पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

नई दिल्ली: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) लगातार धोखाधड़ी भरी ट्रेडिंग को रोकने के लिए अपने नियमों को सख्त कर रहा है और संलिप्त संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। गुरुवार को, SEBI ने बीएसई पर इलिक्विड स्टॉक ऑप्शन सेगमेंट में गलत कारोबार में लिप्त तीन संस्थाओं पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

तीन अलग-अलग आदेशों के तहत, वृंदावन पांडे, गोठी एचयूएफ शावजी राजा और सौरभ खेतान पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह कार्रवाई बीएसई के स्टॉक ऑप्शन सेगमेंट में बड़े पैमाने पर ट्रेडों को उलटने के मामले में की गई, जहां नियामक ने पाया कि इस प्रकार के ट्रेडिंग से बीएसई में आर्टिफिशियल वॉल्यूम उत्पन्न हो रहे थे।

कुछ संस्थाओं की ट्रेडिंग गतिविधियों की जांच जारी

इसके अलावा, SEBI ने अप्रैल 2014 से सितंबर 2015 के बीच बीएसई में इलिक्विड स्टॉक ऑप्शंस में कुछ संस्थाओं की ट्रेडिंग गतिविधियों की जांच शुरू की है। SEBI ने तीन अलग-अलग आदेशों में बताया कि जिन संस्थाओं पर जुर्माना लगाया गया है, वे रिवर्सल ट्रेड में संलिप्त थीं।

नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था

गुरुवार को जारी किए गए एक अन्य आदेश में, SEBI ने नियामक मानदंडों का पालन न करने के लिए SEBI-पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर रुद्र शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यह आदेश SEBI, NSE, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज द्वारा रुद्र शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के अकाउंट्स बुक और अन्य दस्तावेजों की ऑन-साइट जांच के बाद आया, ताकि स्टॉक ब्रोकर द्वारा नियमों के संबंध में विभिन्न अनुपालन आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया जा सके।

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