ईपीएफओ ने 2025 में नौकरीपेशा लोगों के लिए पीएफ ट्रांसफर प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पैसा ट्रांसफर करना और भी सरल होगा।
EPFO Rule: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सभी नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी राहत दी है। अब पीएफ का पैसा एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करना और भी आसान हो गया है। EPFO ने हाल ही में इस प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए संशोधित फार्म 13 सॉफ़्टवेयर शुरू किया है। इस बदलाव से, अब कर्मचारी का पीएफ खाता बिना नियोक्ता की मंजूरी के सीधे ट्रांसफर किया जा सकेगा।
नए बदलाव से क्या होगा फायदा?
पहले पीएफ खाते के ट्रांसफर के लिए दो EPFO कार्यालयों की मंजूरी जरूरी होती थी, लेकिन अब EPFO ने यह प्रक्रिया सरल कर दी है। नए सिस्टम में, पीएफ का पैसा एक पीएफ कार्यालय से सीधे दूसरे पीएफ खाते में ट्रांसफर हो जाएगा, बिना किसी अतिरिक्त मंजूरी के।
इसके साथ ही, कर्मचारी के पीएफ में जमा टैक्स मुक्त और गैर-टैक्स मुक्त राशि का ब्यौरा भी ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे कर्मचारी को टैक्स पर सही गणना मिल सके।
नियोक्ता की मंजूरी की जरूरत नहीं
अब कर्मचारी को पीएफ ट्रांसफर के लिए नियोक्ता की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। EPFO का मानना है कि इस बदलाव से न केवल प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि इससे 1.25 करोड़ से अधिक EPFO सदस्यों को भी लाभ होगा।
आधार के बिना यूएएन सृजन की सुविधा
EPFO ने आधार की बिना यूएएन बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इससे कर्मचारी जल्दी अपना यूएएन नंबर पा सकते हैं और उनका पीएफ खाते में पैसे शीघ्र जमा हो सकते हैं।
पीएफ बैलेंस चेक करें मिस्ड कॉल या एसएमएस से
EPFO के सदस्य अब अपने पीएफ बैलेंस को मिस्ड कॉल या एसएमएस के जरिए चेक कर सकते हैं।
मिस्ड कॉल के लिए: 9966044425 पर कॉल करें और आपका बैलेंस जानकारी कुछ ही समय में आपके मोबाइल पर आ जाएगा।
एसएमएस से चेक करें: 7738299899 पर EPFOHO UAN(भाषा कोड) लिखकर भेजें।