1 अप्रैल 2025 से 7,500 रुपये से अधिक किराए वाले प्रीमियम होटलों में रेस्टोरेंट सेवाओं पर 18% जीएसटी लगेगा। CBIC के अनुसार, यह टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) लाभ सहित होगा।
Restaurant GST Rates: 1 अप्रैल 2025 से 7,500 रुपये से अधिक किराए वाले प्रीमियम होटलों में रेस्टोरेंट सेवाओं पर 18% जीएसटी लागू होगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने स्पष्ट किया है कि यह कर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के लाभ के साथ लगाया जाएगा। इस फैसले से प्रीमियम होटल्स में भोजन करने वालों को अधिक खर्च करना पड़ेगा।
क्या है जीएसटी का नया नियम?
नए फ्रेमवर्क के तहत उन होटलों को "निर्दिष्ट परिसर" (Specified Premises) माना जाएगा, जहां पिछले वित्तीय वर्ष में एक रात का कमरा किराया 7,500 रुपये से अधिक था। ऐसे होटलों में रेस्टोरेंट सेवाओं पर 18% जीएसटी लगेगा, जबकि अन्य होटलों में यह दर 5% बनी रहेगी।
होटल खुद कर सकेंगे "निर्दिष्ट परिसर" के रूप में चयन
होटल मालिक अपनी मर्जी से अपनी संपत्ति को "निर्दिष्ट परिसर" के रूप में घोषित कर सकते हैं। यह पिछले 'डिक्लेयर्ड टैरिफ' व्यवस्था की जगह लेगा, जिसमें होटल के कमरे में दी जाने वाली सभी सुविधाओं को ध्यान में रखा जाता था।
होटल समूहों के लिए अलग नियम
यदि एक ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन के तहत कई होटल संचालित हो रहे हैं, तो प्रत्येक होटल का अलग-अलग मूल्यांकन किया जाएगा। 18% जीएसटी केवल उन होटलों पर लगेगा, जहां पिछली वित्तीय वर्ष में एक रात के लिए 7,500 रुपये से अधिक किराया रहा हो या जिन्हें "निर्दिष्ट परिसर" के रूप में नामांकित किया गया हो।