मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का जाने विवरण :किन्हें मिलेंगे हर महीने एक हजार रुपए, क्या है आवेदन की आखिरी तारीख

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का जाने विवरण :किन्हें मिलेंगे हर महीने एक हजार रुपए, क्या है आवेदन की आखिरी तारीख
Last Updated: 15 अप्रैल 2023

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 5 मार्च से लाडली बहना योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश की बहनो को 1 हजार रु. प्रति माह की राशि मिलेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश की मातृ शक्तियों के मन में कई तरह के सवाल हैं कि इसका लाभ किन्हें मिलेगाा। इस योजना के लिए कितनी उम्र, परिवार की आय, इनकम टैक्स पेयी, नौकरीपेशा आदि संबंधित सवाल हैं। जानिए सवालों-जवाबों के रूप में क्या है ‘मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना’ और किन-किन बहनों को मिलेगा इसका लाभ…।

1 मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के क्या उद्देश्य है?

- महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार एवं परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करना।

2 योजना अंतर्गत हितग्राहियों की पात्रता क्या निर्धारित की गई है?

- योजना में उल्लेखित अपात्रता की श्रेणी में नहीं आने वाली 1 जनवरी 1963 के बाद परन्तु 1 जनवरी 2000 तक जन्मी मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी समस्त विवाहित महिलाएं (विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला सहित) वर्ष 2023 में आवेदन के लिए पात्र होंगी।

3 क्या योजना अंतर्गत परिवार की आय की कोई भी सीमा है?

- योजना के अंतर्गत ऐसी महिलां अपात्र होंगी, जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख रु. से अधिक हो।

4 क्या आयकर दाता होने पर भी योजना का लाभ मिलेगा?

- नहीं, यदि आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो, तो योजना अंतर्गत वह अपात्र होगी।

5 योजना अंतर्गत आयकर दाता से आशय क्या है?

- आयकर दाता से आशय ऐसे व्यक्ति से है, जिसके द्वारा विगत वर्ष में आयकर योग्य आय होने के कारण आयकर रिटर्न दाखिल किया हो।

6 क्या शासकीय सेवा में कार्यरत महिलाओं को भी योजना का लाभ मिलेगा?

- नहीं, यदि आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग/ उपक्रम/मण्डल/स्थानीय निकाय में नियमित/स्थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो तो वह अपात्र होगी। मानवसेवीकर्मी तथा ऑउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होगी।

7 क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता/सहायिका/आशा कार्यकर्त्ता अथवा अन्य मानवसेवी कर्मी योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकेंगी?

- जी हां, यदि महिला योजना में उल्लेखित अपात्रता की श्रेणी में नहीं आती है तो वह लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र है। किसी महिला के मात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता/सहायिका/आशा कार्यकर्ता अथवा अन्य मानवसेवी कर्मी होने के कारण वह अपात्र नहीं होगी।

8 आवेदिका किसी अन्य योजना में भी लाभार्थी है और उस योजना से प्रति माह 1000/- रु से कम प्राप्त कर रही है तो क्या आवेदिका इस योजना के लिए पात्र है?

- हां, 1000 रु. में बची हुई शेष राशि का भुगतान आवेदिका को किया जाएगा। (सिर्फ सामाजिक न्याय विभाग की पेंशनकर्ता के लिए) उदाहरण: यदि आवेदिका सामाजिक न्याय विभाग की पेंशनकर्ता है और 600 रुपए की राशि मासिक प्राप्त हो रही है तो ऐसे में 400 रुपए की शेष राशि जोड़कर दिए जाएंगे।

9 यदि आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकाय में जनप्रतिनिधि है तो लाभ मिलेगा?

- नहीं, यदि आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकाय में निर्वाचित जनप्रतिनिधि है तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा किन्तु पंच एवं उपसरपंच होने पर आवेदिका अपात्र नहीं होगी।

10 यदि आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/विधायक अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी बोर्ड/निगम/मंडल/उपक्रम का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य हो तो क्या आवेदिका योजना का लाभ ले सकती है?

- नहीं, आवेदिका को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

11 योजना अंतर्गत लाभ लेने हेतु आवेदिका को किन-किन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी?

- योजना अंतर्गत लाभ लेने हेतु आवेदिका को आवेदन पत्र के साथ किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदिका द्वारा आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी के पत्रक में की गई स्व घोषणा ही पर्याप्त है।

12 आवेदिका को योजना अंतर्गत लाभ लेने हेतु आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का पत्रक कहां से प्राप्त होगा?

      - पत्रक ग्राम पंचायत कार्यालय, वार्ड कार्यालय, योजना अंतर्गत आयोजित शिविर में अथवा आंगनवाडी केन्द्र से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

13 आवेदिका को अपने आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी के पत्रक" की ऑनलाइन प्रविष्टि कहां करानी होगी?

- आवेदिका को अपने आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी के पत्रक की ऑनलाइन प्रविष्टि ग्राम/वार्ड में आयोजित होने वाले कैम्प में करानी होगी।

14 योजना अंतर्गत लाभ लेने हेतु आवेदिका को किन-किन दस्तावेज/जानकारियों की आवश्यकता है?

- आवेदिका के पास परिवार की समग्र आईडी, व्यक्तिगत समग्र आईडी, आधार कार्ड, खुद का आधार लिंक्ड डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाता एवं मोबाइल नंबर (जिस पर आवेदन की ऑनलाइन प्रविष्टि के समय OTP भेजा जाएगा) होना आवश्यक है।

15 योजना अंतर्गत परिवार से आशय क्या है?

- परिवार से तात्पर्य पति पत्नी एवं उन पर आश्रित बच्चों से है जो कि परिवार समग्र आईडी में सम्मिलित हैं।

16 क्या एक ही परिवार में एक से अधिक पात्र महिला भी आवेदन कर सकती है?

- हां परिवार का अर्थ है पति पत्नी और उन पर आश्रित बच्चे न कि संयुक्त परिवार।

17 आधार लिंक्ड डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते से आशय क्या है?

- आधार लिंकड डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते से आशय बैंक खाते का आवेदिका के आधार से लिंक होना तथा आधार नंबर के माध्यम से ही राशि का बैंक खाते में अंतरण से है।

18 आवेदिका अपने बैंक खाते को आधार लिंक डीबीटी इनेेबल्ड कैसे कर सकती है?

- आवेदिका द्वारा अपने बैंक की शाखा में अथवा उक्त बैंक के अधिकृत कियोस्क में जाकर बैंक खाते को आधार लिंक एवं डीबीटी इनेबल्ड करने का सहमति पत्र भरने के उपरांत बैंक की शाखा अथवा उक्त बैंक के अधिकृत कियोस्कद्वारा आवेदिका की बैंकिंग ई केवाईसी सत्यापन उपरांत उनके खाते को आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड कर दिया जाता है।

19 यदि आवेदिका और उनके पति अथवा परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ संयुक्त खाता है तो क्या मैं योजना अंतर्गत पात्र होने पर उक्त खाते में राशि प्राप्त कर सकती हूं?

- जी नहीं, योजना अंतर्गत पात्र पाए जाने पर आवेदिका को योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु स्वयं का बैंक खाता खुलवाया जाना तथा उक्त खाते को अपने आधार से लिंक कराना एवं डीबीटी इनेबल्ड कराना अनिवार्य है।

20 समग्र पोर्टल में ई-केवाईसी से आशय क्या है?

- उक्त ई केवाई सी से आशय किसी व्यक्ति की समग्र पोर्टल (samagra.gov.in) में स्वयं की समग्र आईडी एवं उसकी आधार में दर्ज जानकारी यथा नाम, अभिभावक का नाम, जन्मतिथि, लिंग का मिलान करने से है। उक्त दोनों आईडी में जानकारी एक समान होने पर समग्र पोर्टल में ई-के वाई सी तत्काल सत्यापित हो है।

21 समग्र पोर्टल में ई-केवाईसी कहां कराई जा सकती है?

- नजदीकी लोक सेवा केंद्र, एमपी ऑनलाइन कियोस्क या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना आधार ई-केवाई सी दो तरीके से निःशुल्क करा सकते हैं। आधार लिंक मोबाइल पर OTP के माध्यम से इसके लिए आधार से मोबाइल नंबर पूर्व से लिंक होना अनिवार्य है तथा बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से सत्यापन द्वारा की जा सकती है।

22 क्या आवेदिका स्वयं समग्र पोर्टल में ई-केवाईसी कर सकती है?

- समग्र पोर्टल पर आवेदिका स्वयं के द्वारा भी निःशुल्क ई-केवायसी कर अपने समग्र आईडी को आधार से लिंक किया जा सकता है।

23 आवेदिका स्वयं समग्र पोर्टल में ई-केवाईसी कैसे कर सकती है?

- आवेदिका स्वयं समग्र पोर्टल (samagra.gov.in) में अपनी समग्र आईडी प्रविष्ट कर आधार नम्बर दर्ज करें तथा आधार से प्राप्त ओटीपी की प्रविष्टी कर अपने आधार को सत्यापित करें। अपना मोबाईल नम्बर दर्ज कर ओटीपी से सत्यापित करें। आधार में दर्ज आवेदिका का नाम, जन्मतिथि और लिंग का समग्र डाटा से मिलान होने पर आवेदिका का आधार ई केवायसी सफलतापूर्वक हो जाएगा। मिलान न होने की स्थिति में आधार ई-केवायसी का अनुरोध स्थानीय निकाय को अनुमोदन के लिए प्रेषित हो जाएगा।

24 यदि आवेदिका की समग्र आईडी एवं आधार में पृथक-पृथक जानकारियां दर्ज हैं तो आवेदिका समग्र पोर्टल में अपनी ई-केवाईसी कैसे सत्यापित कर सकती है?

- यदि आवेदिका समग्र आईडी एवं आधार में पृथक-पृथक जानकारियां दर्ज हैं तो समग्र पोर्टल में आधार में दर्ज जानकारी को समग्र में ओवर राईट करने का प्रावधान है जिसके लिए आवेदिका को पोर्टल पर ऑनलाइन सहमति के ऑनलाइन अनुरोध पर स्थानीय निकाय के अनुमोदन उपरांत दोनों आईडी में (समग्र एवं आधार) एक समान हो जाती हैं और ई-केवाईसी पूर्ण हो जाती है।

25 क्या योजना अंतर्गत फॉर्म भरने अथवा समग्र ई-केवाईसी पूर्ण कराने हेतु आवेदिका को कोई शुल्क देना होगा?

-जी नहीं उक्त दोनों सेवाएं निःशुल्क हैं।

26 क्या यदि आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य योजना अंतर्गत अपात्रता रखने वाली श्रेणी में आता है परन्तु वह आवेदिका के परिवार समग्र आईडी में सम्मिलित नहीं है तो क्या आवेदिका उस व्यक्ति के कारण योजना अंतर्गत अपात्र मानी जाएगी?

-जी नहीं। यदि आवेदिका स्वयं या आपकी परिवार समग्र आईडी में सम्मिलित सदस्य योजना अंतर्गत अपात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं तथा पात्रता की शर्तें पूर्ण करती हैं तो आवेदिका योजना अंतर्गत लाभ लेने के लिए पात्र होगी।

27 क्या सदस्य समग्र एवं परिवार समग्र आईडी नहीं होने पर आवेदन किया जा सकता है?

- नहीं, आवेदन करने के लिए पहले आवेदिका को सदस्य समग्र एवं परिवार समग्र आईडी के लिए समग्र पोर्टल पर आवेदन करना होगा सदस्य समग्र एवं परिवार समग्र आईडी बन जाने के बाद ही आवेदिका लाडली बहना योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

28 समग्र में वैवाहिक स्थिति गलत दिखाई दे रही है तो इसके लिए क्या करना होगा?

- ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय पर जाकर वैवाहिक स्थिति को बदलने के लिए आवेदन करें।

29 यदि आधार में जेंडर या जन्मतिथि गलत दिखाई दे रहा है तो इसके लिए क्या करना होगा?

- आधार केंद्र पर जाकर आधार अपडेट करने के लिए आवेदन करें।

30 समग्र में ई-केवायसी हो गया है पर आधार बैंक से जुड़ा/लिंक नहीं है तो इसके लिए क्या करना होगा?

- संबंधित बैंक शाखा पर जाकर आधार नंबर के साथ आवेदन जमा करें एवं डीबीटी. को भी सक्रिय करवाने का अनुरोध करें।

31 आधार बैंक में लिंक है पर डीबीट सक्रिय नहीं है तो इसके लिए क्या करना होगा?

-पंचायत वार्ड कार्यालय पर जाकर वैवाहिक स्थिति को बदलने के लिए आवेदन करे।

32 आवेदन की स्थिति कैसे देख सकते हैं?

- आवेदन की स्थिति देखने के लिए वेब पोर्टल (cmladibahna.mp.gov.in) पर जाकर आवेदन की स्थिति पर क्लिक करना होगा एवं अपना आवेदन नंबर/सदस्य समग्र आईडी भरकर एवं समग्र रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी वेरीफाई कर देखा जा सकता है।

33 आवेदन की अंतिम तारीख क्या है?

- 30 अप्रैल।

34 किसी आपात्र आवेदिका के लिए आपत्ति कैसे की जा सकती है?

- रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समाप्त हो जाने पर1 मई को पोर्टल पर अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। सूची में आवेदिका को सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद आवेदिका की जानकारी देख सकते है एवं 1 मई से 15 मई तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

35 आपत्ति का निराकरण कब तक कर दिया जाएगा?

- 6 मई से 30 मई तक।

36 पात्र महिलाओं के खाते में राशि कब तक ट्रांसफर कर दी जाएगी?

- 10 जून तक एवं अगले महीने से हर 10 तारीख को राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।

37 प्राप्त राशि की स्थिति कैसे देख सकते हैं?

 

- प्राप्त राशि की स्थिति देखने के लिए पोर्टल पर जाकर आवेदन की स्थिति पर क्लिक करना होगा एवं अपना आवेदन नंबर/सदस्य समग्र आईडी भरकर एवं समग्र रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP वैरीफाई कर देखा जा सकता है

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