Income Tax Budget 2024: टैक्स पेय करने वालो को मिली बड़ी सौगात, निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम में किये कई बड़े बदलाव, जानिए क्या किया?

Income Tax Budget 2024: टैक्स पेय करने वालो को मिली बड़ी सौगात, निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम में किये कई बड़े बदलाव, जानिए क्या किया?
Last Updated: 23 जुलाई 2024

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कई बड़े एलान किए हैं। निर्मला सीतारमण ने टैक्स सिस्टम में बदलावों की घोषणा करते हुए न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया हैं।

बजट: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में करदाताओं को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कहा कि न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन (Standard Tax Deduction) को  50,000 रुपये से बढ़ाक 75,000 रुपये कर दिया गया है। पहले स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन 50,000 रुपये रखा गया था। बता दें कि यह केवल न्यू टैक्स रिजीम के करदाताओं के लिए लागु होगा। पुरानी टैक्स रिजीम के लिए स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया  हैं।

न्यू टैक्स स्लैब में किया बदलाव

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि न्यू टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है और पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब नई कर व्यवस्था में 3 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं, 3 से 7 लाख रुपये की सालाना आय पर 5 प्रतिशत टैक्स देना होगा। 7 से 10 लाख रुपये पर 10 प्रतिशत और 10 से 12 लाख रुपये की सालाना आय पर 15 प्रतिशत टैक्स लगेगा। इसी तरह, 12 से 15 लाख रुपये की वार्षिक आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

शेयर मार्केट में आई गिरावट

बजट भाषण केव दौरान जहां एक तरफ न्यू टैक्स रिजीम को लेकर बड़ी घोषणाएं की गई हैं, वहीं शेयर बाजार के निवेशकों के लिए भी महत्वपूर्ण एलान किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (Long Term Capital Gains Tax) को 12 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि पहले यह 10 प्रतिशत था।

जानकारी के मुताबिक कुछ एसेट्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स (Short Term Capital Gains Tax) को भी 20 प्रतिशत कर दिया गया है। कैपिटल गेन टैक्स से जुड़े इन एलानों का असर शेयर बाजार पर हुई गिरावट के रूप में देखने को मिला।

टैक्स कटौती में हुआ परिवर्तन

आम बजट में न्यू टैक्स रिजीम के तहत पारिवारिक पेंशन से की जाने वाली कटौती को 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव पेश किया गया है। पहले यह कटौती 15,000 रुपये थी। इसके अलावा, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सीसीडी में गैर-सरकारी नियोक्ता के संबंध में कटौती की राशि को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रावधान भी किया गया हैं।

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