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Tax-Saving: टैक्स बचाने का आखिरी मौका! 31 मार्च से पहले पूरी करें ये जरूरी प्रक्रिया

Tax-Saving: टैक्स बचाने का आखिरी मौका! 31 मार्च से पहले पूरी करें ये जरूरी प्रक्रिया
अंतिम अपडेट: 2 दिन पहले

31 मार्च से पहले टैक्स सेविंग के जरूरी काम निपटाएं। हेल्थ इंश्योरेंस, 80C इन्वेस्टमेंट, 54EC बॉन्ड और NPS में निवेश कर टैक्स बचाएं। ITR अपडेट और Form 26AS भी जरूर चेक करें।

Tax-Saving: 31 मार्च 2025 को वित्त वर्ष 2024-25 समाप्त हो जाएगा और नया वित्त वर्ष 2025-26, 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगा। इस दौरान कई लोग टैक्स से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य करना भूल जाते हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त कर देना पड़ सकता है। टैक्स सेविंग के लिए आपके पास अब सिर्फ कुछ ही दिन शेष हैं। आइए जानते हैं कि इस अंतिम अवसर पर आप टैक्स कैसे बचा सकते हैं और कौन-कौन से कार्य आवश्यक हैं।

टैक्स बचाने के अहम उपाय

1. हेल्थ इंश्योरेंस से करें टैक्स सेविंग

स्वास्थ्य बीमा लेने से न केवल मेडिकल प्रोटेक्शन मिलता है, बल्कि यह एक बेहतरीन टैक्स सेविंग विकल्प भी है। आयकर अधिनियम की धारा 80डी के तहत आप 75,000 रुपये तक का कर बचा सकते हैं। इसमें स्वयं, परिवार और माता-पिता का हेल्थ इंश्योरेंस शामिल होता है। इसके माध्यम से आप अप्रत्याशित चिकित्सा खर्चों से बच सकते हैं।

2. कैपिटल गेन टैक्स से बचने के लिए 54EC बॉन्ड में निवेश

यदि आप अपने कैपिटल गेन टैक्स को कम करना चाहते हैं, तो 54EC बॉन्ड एक अच्छा विकल्प है। इन बॉन्ड्स में निवेश करके आप 50 लाख रुपये तक की कर छूट प्राप्त कर सकते हैं। NHAI और REC के 54EC बॉन्ड में निवेश करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 है।

3. टैक्स सेविंग स्कीम में करें निवेश

कर बचाने के लिए विभिन्न निवेश योजनाएं उपलब्ध हैं। आप पोस्ट ऑफिस की विभिन्न योजनाओं, एनएससी, फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी), ईएलएसएस म्यूचुअल फंड और पीपीएफ में निवेश करके 1.5 लाख रुपये तक की कर छूट प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत आते हैं।

4. एनपीएस में निवेश से मिलेगा अतिरिक्त टैक्स लाभ

यदि आप पहले ही धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कर छूट का लाभ ले चुके हैं, तो आप राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में निवेश करके अतिरिक्त 50,000 रुपये की कर छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। यह आपके भविष्य को सुरक्षित करने के साथ-साथ टैक्स बचाने में भी मदद करेगा।

31 मार्च से पहले पूरे करें ये जरूरी कार्य

1. आईटीआर अपडेट करें

यदि आपने इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करते समय कोई गलती की है, तो इसे अपडेट करने का अंतिम मौका 31 मार्च 2025 तक है। यदि इस तिथि तक सुधार नहीं किया गया, तो आपको जुर्माना और ब्याज भरना पड़ सकता है।

2. Form 26AS और AIS करें चेक

यदि आपकी आय या निवेश पर टीडीएस कटा है, तो आपको Form 26AS और वार्षिक सूचना विवरण (AIS) को अवश्य चेक करना चाहिए। यदि इसमें कोई गलती मिलती है, तो इसे सही कराने का समय 31 मार्च तक ही है।

3. अपने निवेश की समीक्षा करें

यह सही समय है कि आप अपने निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा करें और देखें कि कहां आपको लाभ या हानि हो रही है। साथ ही, कैपिटल गेन टैक्स को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

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