Ban On Male Tailors In UP: उत्तर प्रदेश में महिला आयोग का नया प्रस्ताव; दर्जी नहीं लेंगे महिला का नाप, जिम-सैलून में भी पुरुषों को लेकर बनाए सख्त नियम

Ban On Male Tailors In UP: उत्तर प्रदेश में महिला आयोग का नया प्रस्ताव; दर्जी नहीं लेंगे महिला का नाप, जिम-सैलून में भी पुरुषों को लेकर बनाए सख्त नियम
Last Updated: 09 नवंबर 2024

पार्लर, जिम और अन्य ऐसे प्रतिष्ठानों में पुरुष कर्मचारियों के होने पर पुलिस द्वारा सत्यापन का प्रस्ताव किया जाए, तो इसका उद्देश्य सुरक्षा और महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हो सकता है, क्योंकि महिलाओं के साथ काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों का उचित बैकग्राउंड चेक किया जा सकता हैं।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश महिला आयोग द्वारा प्रस्तावित नए नियम महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से हैं। इसके तहत महिलाओं के कपड़े सिलने के लिए पुरुष दर्जी को महिलाओं की नाप नहीं लेने दिया जाएगा, और इस काम के लिए महिला दर्जी की नियुक्ति अनिवार्य की जाएगी। इसी प्रकार, जिम में भी महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए महिला ट्रेनर रखने का प्रस्ताव है। यह कदम महिलाओं को बैड टच और पुरुषों की बुरी नीयत से बचाने के लिए उठाया गया है, ताकि उन्हें असुरक्षा महसूस न हो।

हालांकि, इस प्रस्ताव से पुरुष कर्मचारियों पर असर पड़ सकता है, खासकर उन पर जो महिलाओं की सेवा प्रदान करते हैं। यह नियम कुछ लोगों के लिए भेदभावपूर्ण भी लग सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराना और उन्हें एक सम्मानजनक वातावरण देना हैं।

टेलर और जिम में महिलाओं की नियुक्त

उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबिता चौहान ने नए प्रस्ताव को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह कदम महिलाओं की सुरक्षा और उनके रोजगार की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। उनका मानना है कि महिलाओं की नाप लेने के लिए महिला टेलर और जिम में महिला ट्रेनर ही नियुक्त किए जाने चाहिए, ताकि महिलाओं को असुरक्षा का सामना न करना पड़े। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पहले ब्यूटी पार्लर में सिर्फ महिला कर्मचारी ही होती थीं, लेकिन अब पुरुष कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ गई है, यहां तक कि पुरुष कर्मचारी ब्राइडल मेकअप भी कर रहे हैं। बबिता चौहान का कहना है कि यदि किसी महिला को पार्लर में पुरुष कर्मचारी की सेवाएं लेनी हैं, तो उसे इसके लिए लिखित रूप में अनुमति देनी होगी।

बैठक में महिलाओं की सुरक्षा पर फैसला

28 अक्तूबर को उत्तर प्रदेश महिला आयोग की बैठक में महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे महिला जिम, योगा सेंटर, विद्यालयों, नाट्य कला केंद्रों, बुटीक सेंटर और कोचिंग सेंटरों पर महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करें। इसके तहत यह निर्णय लिया गया कि महिला जिम और योगा सेंटर में महिला ट्रेनर का होना अनिवार्य होगा। साथ ही इन केंद्रों का सत्यापन भी किया जाएगा। इन सेंटरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और अभ्यर्थियों को पहचान पत्र देखकर ही प्रवेश दिया जाएगा।

इन सेक्टर में भी हो महिलाओं की नियुक्ति

* विद्यालयों की बसों में: महिला सुरक्षाकर्मी या महिला शिक्षिका का होना अनिवार्य है, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

* नाट्य कला केंद्रों में: महिला डांस ट्रेनर की नियुक्ति और सीसीटीवी की व्यवस्था अनिवार्य होगी, ताकि महिला कलाकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

* बुटीक सेंटरों पर: महिला परिधानों की नाप लेने के लिए महिला टेलर की नियुक्ति अनिवार्य होगी, जिससे महिलाओं को असुरक्षित महसूस न हो।

* कोचिंग सेंटरों में: इन केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे और वाशरूम की उचित सुविधा होना जरूरी होगा, ताकि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा बनी रहे।

* महिला परिधानों की बिक्री केंद्रों पर: महिलाओं के कपड़े बेचने वाले केंद्रों पर महिला कर्मचारियों का होना आवश्यक होगा, ताकि महिला ग्राहकों को सुरक्षा और सुविधा मिल सके।

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