Bank Scam: न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक में बड़ा घोटाला, पूर्व जनरल मैनेजर हितेश पर लगा करोड़ों रुपये के गबन का आरोप

Bank Scam: न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक में बड़ा घोटाला, पूर्व जनरल मैनेजर हितेश पर लगा करोड़ों रुपये के गबन का आरोप
अंतिम अपडेट: 12 घंटा पहले

मुंबई के दादर पुलिस स्टेशन में बैंक के चीफ अकाउंट्स ऑफिसर की शिकायत पर वित्तीय घोटाले का मामला दर्ज किया गया है। शिकायत के अनुसार, यह घोटाला साल 2020 से 2025 के बीच हुआ।

Bank Scam: मुंबई के न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के पूर्व जनरल मैनेजर हितेश प्रवीणचंद मेहता पर 122 करोड़ रुपये के गबन का आरोप लगा है। यह घोटाला उस समय हुआ जब हितेश बैंक के जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत थे और दादर व गोरेगांव ब्रांच की जिम्मेदारी उनके पास थी। आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इन दोनों शाखाओं के खातों से 122 करोड़ रुपये का हेरफेर किया। 

इस वित्तीय अनियमितता का खुलासा होने के बाद बैंक प्रशासन ने दादर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी हैं।

पूर्व जनरल मैनेजर हितेश पर लगा करोड़ों रुपये के गबन का आरोप

न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में हुए 122 करोड़ रुपये के घोटाले को लेकर बैंक के चीफ अकाउंट्स ऑफिसर की शिकायत पर दादर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शिकायत के अनुसार, यह घोटाला साल 2020 से 2025 के बीच अंजाम दिया गया। पुलिस को संदेह है कि इस धोखाधड़ी में हितेश प्रवीणचंद मेहता के अलावा एक और व्यक्ति भी शामिल हो सकता है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे आगे की जांच के लिए इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) को ट्रांसफर कर दिया गया है। दादर पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(5) और 61(2) के तहत एफआईआर दर्ज की है। अब EOW की जांच से यह स्पष्ट होगा कि यह घोटाला कैसे अंजाम दिया गया, इसमें कितने लोग शामिल थे और क्या बैंक की ओर से नियमों और सुरक्षा प्रोटोकॉल में कोई लापरवाही बरती गई थी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने लगाए कड़े प्रतिबंध

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस फैसले के बाद अब बैंक न तो नए लोन जारी कर सकेगा, न ही मौजूदा लोन का नवीनीकरण कर सकेगा। इसके अलावा, बैंक नई जमा राशि स्वीकार नहीं कर पाएगा, कोई निवेश नहीं कर सकेगा, अपनी देनदारियों के लिए भुगतान नहीं कर सकेगा और संपत्तियों की बिक्री पर भी रोक रहेगी।

RBI ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा कि बैंक में हाल ही में हुई वित्तीय गड़बड़ियों और जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के मद्देनजर यह सख्त कदम उठाया गया है। ये प्रतिबंध 13 फरवरी 2025 से लागू होंगे और अगले छह महीने तक प्रभावी रहेंगे।

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