Delhi GRAP 3: दिल्ली-NCR में प्रदूषण को रोकने के लिए नई पहल, आज से लागू हुई GRAP-3 पाबंदियां

Delhi GRAP 3: दिल्ली-NCR में प्रदूषण को रोकने के लिए नई पहल, आज से लागू हुई GRAP-3 पाबंदियां
Last Updated: 2 घंटा पहले

दिल्ली में आज से ग्रैप-3 लागू होने के कारण, पड़ोसी राज्यों की सभी अंतरराज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लग गया है। हालांकि, इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस-6 डीजल बसों को इस प्रतिबंध से छूट मिलेगी।

Delhi GRAP 3: दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद केंद्रीय प्रदूषण निगरानी संस्था सीएक्यूएम ने गुरुवार यानि 14 नवंबर को दिल्ली-NCR में क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना (ग्रैप-3) लागू करने का निर्णय लिया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों के अनुसार, 15 नवंबर से एनसीआर में ग्रैप-3 प्रभावी हो गया है। इसके तहत दिल्ली में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। लगातार दूसरे दिन दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता "गंभीर" श्रेणी में रही, जिससे प्रदूषण नियंत्रण के लिए अधिकारियों को कड़े कदम उठाने पड़े और ग्रैप-3 को लागू किया गया।

अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद, केंद्रीय प्रदूषण निगरानी संस्था सीएक्यूएम ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को लागू करने का आदेश दिया है। इसके तहत, दिल्ली में अब सभी अंतरराज्यीय बसों (सिवाय इलेक्ट्रिक, सीएनजी, और बीएस-6 डीजल वाहनों के) का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह कदम प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है।

निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर रोक

GRAP-3 के लागू होने के बाद दिल्ली और एनसीआर में अब सभी निर्माण और विध्वंस कार्यों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही, खनन संबंधित गतिविधियों पर भी अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है।

कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं

दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है, जिसके चलते कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने पर विचार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली की प्रमुख सड़कों पर रोजाना पानी का छिड़काव किया जाएगा, ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।

बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध

GRAP-3 के लागू होने के बाद, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के चलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही, सीएक्यूएम ने सड़क सफाई को बढ़ाने और हॉटस्पॉट क्षेत्रों में पानी के छिड़काव को बढ़ाने का आदेश दिया है। खासकर, पीक ट्रैफिक के दौरान पानी छिड़कने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

बच्चों और बुजुर्गों को सावधान रहने की सलाह

दिल्ली में गुरुवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 428 के पार पहुंच गया, जो कि "गंभीर" श्रेणी में आता है। प्रदूषण का यह स्तर बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। इस कारण से अधिकारियों ने इन वर्गों को अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है।

एमसीडी स्कूलों की छुट्टी

सीएक्यूएम द्वारा GRAP-3 लागू करने के बाद, दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम (MCD) को निर्देश दिया कि वे 15 नवंबर तक अपने सभी स्कूलों को बंद रखें। खराब वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए, इन स्कूलों के छात्रों के लिए अब ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की जाएंगी।

GRAP-3 क्या है?

GRAP-3 एक मानक योजना है जो दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई है। इसे वायु गुणवत्ता के विभिन्न स्तरों पर लागू किया जाता है, और यह तब सक्रिय होता है जब AQI "गंभीर" स्तर पर पहुंच जाता है (AQI 401-450)। GRAP-3 के तहत कई तरह की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाती है, जैसे निर्माण और विध्वंस पर रोक, वाहनों पर प्रतिबंध, और वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव आदि।

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