GST Update: GST Network ने की एडवाइजरी जारी, वैध बैंक खाते के बगैर नहीं लगेगी GST रिटर्न

GST Update: GST Network ने की एडवाइजरी जारी, वैध बैंक खाते के बगैर नहीं लगेगी GST रिटर्न
Last Updated: 27 अगस्त 2024

जीएसटी नेटवर्क ने 26 अगस्त, शुक्रवार को एक सलाह जारी की है। इस सलाह में बताया गया है कि एक सितंबर 2024 से नियम 10 लागू होगा। इस नियम के अनुसार, करदाताओं को अगस्त 2024 के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने और इनवॉइस तैयार करने की सुविधा का उपयोग करने के लिए एक वैध बैंक खाता होना अनिवार्य होगा।

New Delhi: जिन जीएसटी करदाताओं ने जीएसटी (GST) प्राधिकरण को अपने बैंक खाते की जानकारी नहीं दी है, वे एक सितंबर से जीएसटीआर-1 के माध्यम से अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर सकेंगे। जीएसटी नेटवर्क ने इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है।

जीएसटी नियम 10A के अनुसार, करदाता को पंजीकरण प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर या पहली बार जीएसटी रिटर्न दाखिल करते समय या इनवॉयस तैयार करते समय अपने वैध बैंक खाते का विवरण प्रदान करना अनिवार्य है।

जीएसटी रिटर्न दाखिल का नियम लागू

जीएसटी नेटवर्क ने 23 अगस्त को एक नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि एक सितंबर 2024 से नियम 10 लागू किया जाएगा। इस नियम के अनुसार, करदाता अगस्त 2024 के लिए तो जीएसटी रिटर्न दाखिल कर सकेंगे और ही इनवॉयस तैयार करने की सुविधा का उपयोग कर सकेंगे, यदि उनके पास वैध बैंक खाता नहीं है।

10 में संशोधनों को दी थी मंजूरी

जीएसटी नेटवर्क ने यह जानकारी दी है कि जिन करदाताओं ने अभी तक जीएसटी पोर्टल पर अपने बैंक खाते की जानकारी नहीं प्रदान की है, उन्हें जल्द से जल्द अपने पंजीकरण विवरण में बैंक खाते की जानकारी अपडेट कर लेनी चाहिए। जीएसटी काउंसिल ने पिछले वर्ष जुलाई में आयोजित एक बैठक में पंजीकरण प्रक्रिया को सुदृढ़ करने और फर्जी पंजीकरणों की समस्या से निपटने के लिए नियम 10 में संशोधनों को मंजूरी दी थी। इस संशोधन के तहत करदाता के नाम और पैन से संबंधित बैंक खाते का विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया है।

 

 

 

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