Odisha News: एनएचआरसी ने स्वास्थ्य विभाग को दिए निर्देश, अस्पतालों के खिलाफ एक्शन, कटक के चार अस्पतालों को नोटिस जारी

Odisha News: एनएचआरसी ने स्वास्थ्य विभाग को दिए निर्देश, अस्पतालों के खिलाफ एक्शन, कटक के चार अस्पतालों को नोटिस जारी
Last Updated: 10 जुलाई 2024

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर कटक जिला स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों के खिलाफ एक्शन लिया। इसके तहत कटक स्थित चाणक्य अस्पताल को सील किया गया और जिले के 4 अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है। subkuz.com टीम को इसकी जानकारी कटक जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दी है।

Katak News: ओडिशा के कटक जिले से बड़ी खबर सामने रही है। जहां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने कटक स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है। जिसके तहत शनिवार (6 जुलाई) को कटक जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से कटक के रानीहाट कैनल रोड स्थित चाणक्य अस्पताल को सील कर दिया गया।

बताया कि वहीं, अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर दिव्यालोचन मोहंतो के अगुवाई में गठित एक स्पेशल टीम जांच के लिए चाणक्य अस्पताल पहुंची। जहां अस्पताल में मौजूद डाक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल करने के पश्चात उसे सील कर दिया है। फ़िलहाल आगे की कार्रवाई जारी है।

जिले के 4 अस्पतालों को नोटिस जारी

वहीं, दूसरी ओर एनएचआरसी के निर्देश में स्वास्थ्य विभाग ने जिले के अन्य चार अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बताया जा रहा है कि जल्द ही उन अस्पतालों के खिलाफ भी कारवाई की जाएगी। इस दौरान कटक जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मकरंद बेउरा ने इसकी जानकारी दी है।

बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने बिना पंजीकरण तथा बिना आगजनी की सुरक्षा के चलाए जाने वाली उस निजी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया था।

पंजीकरण अवधि 2015 में हुई खत्म

मिली जानकारी के अनुसार रानीहाट कैनल रोड में गैर क़ानूनी तरिके से चलने वाले इस अस्पताल को बंद करने के लिए निर्देश दिए जाने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने केवल नोटिस जारी किया था। जिस पर आयोग ने काफी असंतोष जाहिर किया था। बताया गया कि जांच पड़ताल में पाया गया कि वर्ष 2015 से इस अस्पताल की पंजीकरण अवधि खत्म हो गई थी। लेकिन, इस अस्पताल को बिना पंजीकरण प्रमाण पत्र के चलाया जा रहा था।

अस्पताल को सील करने के निर्देश

बता दें कि, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के साथ-साथ CDMO, ADMO डॉक्टर चिंतामणि मिश्र, ACP जोन - 2 के साथ अन्य सदस्यों की टीम ने मिलकर इन अस्पतालों पर छापेमारी की थी। इसके दौरान इस अस्पताल को सील किया है।

वहीं, जिला अधिकारी के बताया कि जिले में इस तरह के बिना पंजीकृत और नियम को उल्लंघन करने वाले अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, जो इंसानों की जिंदगी से साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और लोगों के मौलिक अधिकार को खंडित कर रहे हैं, जिनको लेकर आयोग ने उन्हें बंद करने के निर्देश दिए। बताया कि आयोग ने गंभीरता से इस संबंधित मामले पर सुनवाई की थी।

 

 

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