डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 20 दिनों की पैरोल मिल गई है। वह बुधवार सुबह रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आए। हालांकि, उन्हें हरियाणा में कहीं भी जाने की अनुमति नहीं है।
Haryana Election: डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख और रेप मामले में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को 20 दिन की पैरोल मिलने के बाद जेल से रिहाई मिल गई है। वह बुधवार सुबह रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आए और कड़ी सुरक्षा के बीच उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बरनावा आश्रम के लिए रवाना हो गए। पिछले चार सालों में, यह राम रहीम की 15वीं बार है जब वह पैरोल पर जेल से बाहर निकले हैं।
आयोग ने रहीम के पैरोल अनुरोध को स्वीकृति दी स्वीकृति
चुनाव आयोग ने सोमवार को गुरमीत राम रहीम के पैरोल अनुरोध को स्वीकृति दे दी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि हरियाणा सरकार डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की पैरोल पर विचार कर सकती है। इसके लिए उनकी पैरोल याचिका में वर्णित तथ्यों का सत्य होना आवश्यक है। इसके साथ ही, चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता से संबंधित अन्य शर्तें भी पूरी होनी चाहिए।
20 दिन की मिली पैरोल
राम रहीम पर लगे कई प्रतिबंध चुनाव आयोग की स्वीकृति के बाद हरियाणा सरकार ने राम रहीम के रिहाई का आदेश तुरंत जारी किया। डेरा प्रमुख की रिहाई 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले निर्धारित की गई थी। हरियाणा और पंजाब में राम रहीम का काफी प्रभाव माना जाता है।
गुरमीत राम रहीम ने 20 दिन की पैरोल की मांग की थी और उसने पैरोल अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के बागपत में रहने की इच्छा व्यक्त की थी। पैरोल के दौरान गुरमीत राम रहीम को हरियाणा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। वह व्यक्तिगत रूप से या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी चुनावी गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता है। इसके अलावा, उस पर कई अन्य प्रतिबंध भी लगाए गए हैं।
चुनावों के दौरान मिली पैरोल - गुरमीत
राम रहीम 20 साल की सजा काट रहा है। डेरा प्रमुख को पिछली बार फरलो और पैरोल चुनावों के दौरान मिली थी। वह नगर निकाय और राज्य विधानसभा चुनावों के समय जेल से बाहर आया था। फरवरी 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले उसे तीन सप्ताह की फरलो दी गई थी। राम रहीम अपनी दो शिष्याओं के साथ यौन उत्पीड़न के केस में 20 साल की सजा काट रहा है।