कन्नड़ एक्ट्रेस रन्या राव ने हवाला के जरिए सोना खरीदने की बात कबूल की। अदालत ने जमानत याचिका पर फैसला 27 मार्च तक सुरक्षित रखा। डीआरआई जांच जारी, तस्करी नेटवर्क पर नजर।
Ranya Rao Case: गोल्ड स्मगलिंग मामले में गिरफ्तार कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रन्या राव ने अदालत में कबूल किया है कि उन्होंने सोना खरीदने के लिए हवाला के जरिए पैसे ट्रांसफर किए थे। अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है और अपना फैसला 27 मार्च तक सुरक्षित रख लिया है।
अनौपचारिक वित्तीय लेनदेन की पुष्टि
राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की ओर से सरकारी वकील मधु राव ने अदालत में दलील दी कि आरोपी ने अनौपचारिक तरीकों से वित्तीय लेनदेन करने की बात स्वीकार कर ली है। इस आधार पर, जांच एजेंसी का मानना है कि यह मामला गंभीर आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ है और आरोपी की जमानत याचिका खारिज होनी चाहिए।
धारा 108 के तहत जारी हुआ नोटिस
अधिकारियों ने इस मामले की न्यायिक जांच के लिए धारा 108 के तहत नोटिस जारी किया है। डीआरआई ने स्पष्ट किया कि यह कार्यवाही पुलिस पूछताछ का हिस्सा नहीं, बल्कि वित्तीय अनियमितताओं की जांच के तहत की जा रही है। इस जांच का उद्देश्य कानून के किसी भी संभावित उल्लंघन और सोना तस्करी में हवाला नेटवर्क की भूमिका को उजागर करना है।
एयरपोर्ट पर हुई गिरफ्तारी
जानकारी के अनुसार, रन्या राव को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, जहां उनके पास से 12.56 करोड़ रुपये मूल्य की सोने की छड़ें बरामद की गई थीं। इसके बाद उनके घर पर छापेमारी के दौरान 2.06 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए।
27 मार्च को आएगा अदालत का फैसला
अब सभी की निगाहें 27 मार्च पर टिकी हैं, जब अदालत यह फैसला करेगी कि रन्या राव को जमानत मिलेगी या नहीं। इस मामले में तस्करी के बड़े नेटवर्क की संभावना भी जताई जा रही है, जिस पर जांच एजेंसियां अपनी नजर बनाए हुए हैं।